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गुड न्यूज! उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 1020 नर्सिंग स्टॉफ की भर्ती होगी

इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के मानकों के तहत उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में चार हजार से अधिक स्टाफ नर्सों की जरूरत है। इस कमी को पूरा करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने 1020 नर्सों की नियुक्ति करने के लिए मंजूरी दे दी है। भर्ती से चयनित नर्सों को प्रदेश के अलग-अलग अस्पतालों में मानकों के अनुरूप तैनात किया जाएगा।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार ने आईपीएचएस मानकों के तहत सभी सरकारी अस्पतालों की श्रेणी तय की है। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्टाफ नर्सों की नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी। नर्सों की कमी होने के कारण अस्पतालों में मरीजों के इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग ने आईपीएच मानकों के अनुसार डॉक्टरों की तैनाती कर दी है। दूसरे चरण में नर्सों की तैनाती करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सरकार ने आईपीएचएस मानकों को लागू करने के लिए संयुक्त चिकित्सालय, बेस अस्पताल, जिला और महिला अस्पतालों का समायोजन किया है। अब प्रदेश में पीएचसी टाइप ए 525, पीएचसी टाइप बी 52, उप जिला अस्पताल 21, जिला अस्पताल 16 बनाए गए हैं।

प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और राज्य में आईपीएचएस के मानकों को पूरा करने के लिए चिकित्सा इकाइयों को स्थापित किया है। इसके लिए चिकित्सकों के पदों को पुनगर्ठित करने के बाद अब नर्सिग स्टाफ के पदों को भी पुनगर्ठित करने की तैयारी की गई है। नए ढांचे में नर्सिग स्टाफ के 4955 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 613 पद तकनीकी विशेषज्ञों के हैं। इनमें नर्सो के 3630 पद हैं। इन पदों के सापेक्ष अभी तकरीबन 1100 नर्से तैनात हैं। अब ये कमी पूरी करने के लिए पहले चरण में 1020 पद स्वीकृत किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आइपीएचएस के मानकों को पूरा करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। कोरोना को देखते हुए भी चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से नए पदों का सृजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड नर्सिग कॉलेज शिक्षक सेवा नियमावली (संशोधन) 2020 को प्रस्तुत करने की भी मंजूरी प्रदान की है। इस नियमावली में सीधी भर्ती व पदोन्नति के पदों का अनुपात परिवर्तित करने, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर ट्यूटर से भी पदोन्नति की व्यवस्था बनाने, दिव्यांगजनों की पदोन्नति की व्यवस्था सुनिश्चित करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो का आरक्षण सुनिश्चित करने के संबंध में संशोधन किया गया है।

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