उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले कम हुए हैं, पर तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार पूरी तरह ढील देने के मूड में नहीं है। शायद इसी वजह से प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देने की घोषणा की है। साथ ही कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें भी अब रोजाना सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलने लगेंगी।
इस तरह से देखें तो पीने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने इस हफ्ते ठेके खोलने का फैसला किया है। हालांकि इस हफ्ते तीन दिन ही ठेके खुलेंगे। बुधवार यानी 9 जून, शुक्रवार 11 जून और सोमवार 14 जून को ही ठेके खुलेंगे।
अब गाइडलाइंस भी जान लीजिए
सरकार ने ताजा आदेश में कहा है कि फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बेकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिए ऑनलाइन और होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। होटलों या ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक है लेकिन होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।
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सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों को राज्य और अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।
अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की शर्त पहले की तरह रहेगी। निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।
राज्य के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन होगा। गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ई-पास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
यहां देखें पूरी एसओपी..








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