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अनलॉक-4 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किए नए नियम

केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी नए आदेश जारी किए हैं। ज्यादातर नियम पहले की तरह हैं बस स्थानीय लॉकडाउन न लगाने के केंद्र के आदेश को राज्य के निर्देश में अपडेट किया गया है और रोजाना आने वालों की सीमा पर प्रतिबंध हटा लिया गया है।

राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार उत्तराखंड में आने वाले लोगों की प्रतिदिन 2000 लोगों की सीमा का प्रतिबंध हटा दिया है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ऐसा करना जरूरी है। प्रदेश के लोगों को भी पंजीकरण करना होगा, हालांकि मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।

पढ़ें- सीएम रावत ने प्रदेश के लोगों से साझा की गुड न्यूज

आपको बता दें कि शनिवार रात में केंद्र की ओर से जारी नए दिशानिर्देश में साफ कहा गया है कि केंद्र की अनुमति के बिना कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी तरह का लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्य के पास नहीं होगा। ऐसे में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए। पहले आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रदेश में आने वाले यात्रियों की संख्या को लेकर कोई रोकटोक नहीं होगी।

4 अगस्त की गाइडलाइन के दो प्रावधानों को ही अपडेट किया गया है बाकी चीजें पहले की तरह रहेंगी। कोविड से ज्यादा प्रभावित शहरों से आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। इसी तरह से क्वारंटीन होने के पहले के नियम ही प्रभावी माने जाएंगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन प्रदेश में पूरी तरह से लागू होगी। स्कूल- कॉलेज केंद्र के नियमों के तहत बंद रहेंगे।

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Hill Mail

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