त्यौहार और शादी का सीजन होने के चलते बाजार में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, लोग मास्क तक नहीं पहन रहे हैं। शारीरिक दूरी के मानक का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अब प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही। साप्ताहिक बंदी को बाजार पूरी तरह बंद रखने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू पर भी विचार हो रहा है।
उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई तेजी के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए साप्ताहिक बंदी लगाने की तैयारी कर ली है। रविवार को केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की इजाजत है। इनमें मेडिकल, डेयरी और फल-सब्जी की दुकानें और पेट्रोल-पंप शामिल हैं। जिला प्रशासन ने पूर्व की बंदी में परचून, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट, शराब और नाई की दुकानों को साप्ताहिक बंदी से छूट दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुल मिलाकर बहुत जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरे शहर के बाजार बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने आदेश का अनुपालन न करने और बिना अनुमति दुकान खोलने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
रेस्तरां और होटल रविवार को होम डिलीवरी कर सकेंगे। ऐसी एजेंसियां जो सामान की होम डिलीवरी करती हैं, अपना काम कर सकेंगी। लेकिन प्रतिष्ठान सार्वजनिक रूप से बंद रहे। इसके साथ ही टिफिन सर्विस की भी छूट रहेगी। जिलाधिकारी ने बाजार बंदी के दौरान नगर निगम को रविवार को समूचे बाजार का सैनिटाइजेशन करने के आदेश दिए हैं। लंबे समय से त्योहारी सीजन के चलते बाजार साप्ताहिक बंदी के बावजूद खुल रहे थे, इससे कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है।
दरअसल, त्यौहार और शादी का सीजन होने के चलते बाजार में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, लोग मास्क तक नहीं पहन रहे हैं। शारीरिक दूरी के मानक का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अब प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही। साप्ताहिक बंदी को बाजार पूरी तरह बंद रखने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू पर भी विचार हो रहा है।
इन सेवाओं को ही रखा जाएगा खुला
दवा की दुकान, दूध-डेयरी, फल-सब्जी की दुकान, पेट्रोल पंप
दुकानें जो रहेंगी बंद
परचून की दुकान, बेकरी, मिठाई की दुकान, मीट-मछली की दुकान, शराब की दुकान, कपड़े-रेडीमेड गारमेंट की दुकान, जूतों की दुकान, फर्नीचर की दुकान, सरिये-सीमेंट की दुकान, हार्डवेयर शॉप, बर्तनों की दुकान, इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल शॉप, सभी रेस्टोरेंट, सर्राफा दुकान, किताब व स्टेशनरी की दुकान, पान मसाला दुकान, चाट की दुकान, पूजा-सामग्री दुकान, आटा चक्की, दोने-पत्तल की दुकान, खिलौने या क्रॉकरी की दुकान, मैकेनिक व टायर पंचर की दुकान आदि।
कहां किस दिन रहेगी बंदी
दून नगर निगम, छावनी क्षेत्र – रविवार
नगर निगम ऋषिकेश के बाजार – बृहस्पतिवार
मसूरी नगर पालिका क्षेत्र – बुधवार
डोईवाला नगर पालिका – बुधवार
विकासनगर व हरबर्टपुर क्षेत्र – शनिवार
सहसपुर व सेलाकुई क्षेत्र – बुधवार
चकराता क्षेत्र – बुधवार
कालसी और सहिया क्षेत्र – शनिवार
त्यूणी क्षेत्र – शनिवार
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