उत्तराखंड में भी कोरोना के केस हजार में बढ़ने लगे तो सरकार को सख्ती लगानी पड़ी है। जी हां, कोविड-19 केस को देखते हुए अब नई गाइडलाइंस जारी की गई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने प्रमुख दिशानिर्देश साझा किए हैं। आज से लागू हो रही नई गाइडलाइंस के बारे में आइए जानते हैं-
1- किसी भी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम या जमावड़े में केवल 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
2- सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ऑटोरिक्शा आदि में कुल सीटों के मुकाबले केवल 50 प्रतिशत लोग ही यात्रा कर सकेंगे। हालांकि कुंभ मेला क्षेत्र में अभी यह बैन प्रभावी नहीं किया गया है।
3- जिम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।
4- सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल और स्पा बंद किए गए।
5- पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब तक यह व्यवस्था देहरादून नगर निगम क्षेत्र में ही थी। पूरे राज्य में रात 10.30 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
6- राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर केवल इमर्जेंसी में ही आवाजाही होगी। बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य तक जाने के लिए लोगों को छूट रहेगी।
7- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है।
8- राज्य के लोगों और पर्यटकों से सार्वजनिक एवं वर्कप्लेस पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने को कहा गया है।
9- इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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