18 मई सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह 6 बजे तब कोरोना कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी और 72 घंटे पूर्व का RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा। एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।
उत्तराखंड में जारी कोरोना कर्फ्यू की मियाद को 25 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 18 मई सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह 6 बजे तब कोरोना कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी और 72 घंटे पूर्व का RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा। एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी।
हालांकि इस बार पिछले कोविड कर्फ्यू के दौरान पेश आई व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया गया है। अब मरीज के तीमारदारों को आने-जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू में मान्य होगी। अंत्येष्टि में शामिल अनुमन्य 20 लोगों को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e-pass आवेदन पर दिया जाएगा। बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन तक की गई। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
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हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए 4 व्यक्ति को आने की इजाजत है, वाहन के लिए 50% की क्षमता अनुमन्य होगी। सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकानें 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी। उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी परंतु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उद्योगों के लिए मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिए अनिवार्यता के स्थान पर यथासंभव कर दिया गया है।
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