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उत्तराखंड में बढ़ रहा कोरोना संक्रमणः नई गाइडलाइन जारी, 16 जनवरी तक रैलियों, धरना-प्रदर्शनों पर पाबंदी, स्कूल रहेंगे बंद

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोविड-19 के नए वैरिएंट #Omicron पर नियंत्रण के लिए उत्तराखंड शासन ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान भी इस अवधि में बंद रहेंगे। राज्य में #nightcurfew रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और जरूरी कार्यों के लिए आवागमन की छूट मिलेगी।

शुक्रवार को मुख्य सचिव एसएस संधु की ओर से कोविड की नई गाइड लाइन जारी की गई है। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि, रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम और इनसे संबंधित गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।

पिछले सात दिन में राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में सात गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं, संक्रमण दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 814 नए मामले सामने आए, जबकि एक जनवरी को संक्रमितों की संख्या 118 थी। साल के पहले दिन राज्य में संक्रमण दर एक प्रतिशत से कम, 0.78 प्रतिशत थी। जबकि अब संक्रमण दर 5.59 प्रतिशत पहुंच गई है। यानी संक्रमण दर में भी सात गुना ही वृद्धि हुई है। बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, खेल संस्थान, खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सभी सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को 16 जनवरी तक रोक रहेगी। विवाह समारोह में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति। होटलों में कांफ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वह व्यक्ति, जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी। ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल मास्क, सामाजिक दूरी, हाथों को सेनेटाइज करने का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव एसएस संधु ने बताया कि यदि इस दौरान किसी भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं की तिथियां तय हैं तो वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी।

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Hill Mail

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