Friday , 4 September 2026
Home उत्तराखंड न्यूज़ तीन न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश जारी
उत्तराखंड न्यूज़ताज़ा ख़बरदेहरादून

तीन न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश जारी

उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 की धारा 25 क का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अपने पत्र संख्या 424ध्गगग;4द्धध्2023 में कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 21 सितम्बर के आदेश से तीन हायर ज्यूडिशियल सर्विस कार्डर के न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत प्रदान की जाती है।

राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्न से सेवानिवृत हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत से ठीक पूर्ण पा रहे थे।

राज्यपाल की अनुमति से सचिव शैलेश बगोली ने आदेश जारी किया है। आदेश में हरिद्वार के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी, काशीपुर के श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी शमशेर अली और चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत कर दिया गया है।

आदेश की एक कॉपी मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों, रजिस्टार जर्नल, सचिव उत्तराखंड सरकार, सभी जिला जजों, परिवार न्यायालय के जजों, उजाला के निदेशक, राज्यपाल के विधि सलाहकार समेत कुल 30 लोगों को भेजी गई है।

Written by
Hill Mail

हिल-मेल का प्रयास जनमानस की आवाज को सही स्तर तक पहुंचाना है। हमने कोशिश की है कि हिल-मेल पहाड़ से जुड़े जनमानस के बीच एक मंच और एक अभियान के रूप में आगे बढ़े। हिल-मेल प्रयत्न कर रहा है कि हिमालय के आंचल में रोजाना की घटने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और दैवीय घटनाओं की जानकारी जल्दी से जल्दी लोगों को मिलती रहे।

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

प्रेशर हॉर्न पर अब सख्ती, दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹10 हजार चालान

उत्तराखंड में वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने और उनका अनावश्यक इस्तेमाल करने...