किसानों को तीन लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा, 3.68 लाख को होगा फायदा

किसानों को तीन लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा, 3.68 लाख को होगा फायदा

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रदेश सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा को तीन लाख रुपये तक बढ़ा दिया है।

उत्तराखंड के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है। राज्य सरकार सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 3.68 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रदेश सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा को तीन लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

इसके साथ ही आदर्श कृषि ग्रामीण योजना को मंजूरी दे दी है। 95 ब्लॉकों के 95 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर योजना शुरू होगी। गांवों का चयन डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी ग्राम सभा की खुली बैठक में करेगी। योजना के तहत 10 हेक्टेयर तक पर क्लस्टर बनेंगे। एक योजना में 100 किसान शामिल होंगे। इसके लिए एक रिवोल्विंड फंड बनेगा, जिसमें सरकार 15 लाख रुपये की सीड मनी उपलब्ध कराएगी।

सरकार ने उत्तराखंड में नदियों से निकाली जाने वाली खनन सामग्री को प्रदेश से बाहर ले जाने और बाहरी राज्यों से प्रदेश में लाने पर रोक लगा दी गई है। इससे राज्य में चल रहे निर्माण कार्यों में खनन सामग्री की मांग पूरी हो सकेगी और राज्य के लोगों को भवनों के निर्माण के लिए खनन सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध होगी। इस रोक से पड़ोसी राज्यों से अवैध खनन पर भी रोक लगेगी। राज्य में चल रही महाकुंभ, ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, एचएएआई की सड़क योजनाओं के लिए रेता, बजरी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

– नदी किनारे पुराने स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट को राहत, पुरानी नियमावली होगी लागू। उत्तराखंड स्टोन क्रशर प्लांट, मोबाइल, हॉट मिक्स प्लांट नीति 2020 के तहत कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशें मंजूर। गंगा नदी के किनारे डेढ़ किमी, मैदानी नदी के किनारे एक किमी, बरसाती नदी के किनारे 500 मीटर तक प्लांट लगाने की अनुमति दी गई। पर्वतीय क्षेत्र में पूर्ववत व्यवस्था।
–  उत्तराखंड खनिज अवैध खनन भंडारण नियमावली 2020 मंजूर। डीएम के स्तर तय होगी मंजूरी। मोबाइल, स्टोन क्रशर के लिए दो वर्ष, रिटेल भंडारण के लिए पांच वर्ष की अनुमति। लाइसेंस शुल्क 25 हजार हजार तक बढ़ाया। खरीद फरोख्त नकद नहीं होगी।
–  श्रीकोट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के लिए 0.326 हेक्टेयर पट्टे पर निशुल्क भूमि दी गई।
–  कैंपा योजना निधि प्रबंधन के लिए विभागीय ढांचे में 29 पदों की मंजूरी।
–  उत्तराखंड राज्य परिवहन निधि नियमावली 2020 में संशोधन, प्राप्त धनराशि सीधे ट्रेजरी में जमा होगी।
– उद्योग एजेंसी के जरिये कार्मिक आउटसोर्स पर नहीं रखेंगे। विज्ञप्ति से करेंगे भर्ती, औद्योगिक नियोजन आर्दश नियमावली में संशोधन।
–  उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के आरक्षण को शामिल किया गया।
–  ऋषिकेश भोगपुर मैसर्स गंगा डिजायन स्टूडियो फर्म के न्यूनतम मार्ग में छूट दी गई।
–  देहरादून अर्बन सिलिंग होम के लिए एमडीडीए को स्थानांतरित भू उपयोग भूमि की गलती में सुधार।
– राज्य सरकार के कल्याणकारी नीति के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र की एजेंसी ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट लिमिटेड से अनुबंध को मंजूरी।
–  उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में वरिष्ठ पत्रकार को मिलेगी जगह, नियम में संशोधन।
–  श्रम विभाग में ईएसआई चिकित्साधिकारी के लिए प्रेक्टिस भत्ते को अनुमति।
–  अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल समेकित निर्माण समूह, ऊधमसिंह नगर में फिल्म सिटी, साइबर पार्क, एसईजेड के लिए तीन हजार एकड़ भूमि में से प्रथम चरण के लिए एक हजार एकड़ भूमि दी जाएगी।
–  ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में 2220 रुपये जल संयोजन को कम करके केवल 1 रुपये संकेत के रूप में लेने का निर्णय लिया गया है।
–  नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी।
–  विधानसभा सदस्यों के लोन लेने की नियमावली में संशोधन।

Hill Mail
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

विज्ञापन

[fvplayer id=”10″]

Latest Posts

Follow Us

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this