उत्तराखंड में 31 मार्च को अंतरराज्यीय परिवहन के लिए दी गई 13 घंटे की छूट का आदेश रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा राज्यों को लॉकडाउन का पालन हर तरह से सुनिश्चित कराने के कड़े आदेश के बाद राज्य सरकार ने अपने छूट के फैसले को वापस ले लिया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के बाद उत्तराखंड में 31 मार्च को अंतर जनपदीय परिवहन सेवा खुली रहने का आदेश वापस लिया जाता है। आप लोग जहां हैं, वहीं पर सुरक्षित रहें। आपके लिए आवश्यक वस्तुओं की उचित व्यवस्था है। राज्य में जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय (सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे) यथावत रखा गया है। आपको हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं।
मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं, राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की उचित व्यवस्था है। राज्य में किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे। जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय (सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे) यथावत रखा गया है। #StayHomeSaveLives #IndiaFightsCorona
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) March 29, 2020
राज्य से सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी, एसपी को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की धारा 10(2)(I) के तहत प्रसारित किए गए आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29,03.2020 आपको पूर्ण रूप से अनुपालन के लिए प्रेषित किया जा रहा है। उक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

इससे पहले, सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि राज्य में कई ऐसे लोग अभी फंसे हुए हैं जिन्हें मेडिकल या अन्य आवश्यक कारण से अपने घरों तक जाना है, उनकी सहूलियत के लिए मंगलवार 31 मार्च को सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक इंटर डिस्ट्रिक्ट (राज्य के भीतर) परिवहन सुविधा खुली रहेगी। लोग उक्त समय पर रोडवेज/GMOU/KMOU/TGMO/ मैक्स कैब, निजी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर का इस्तेमाल राज्य की सीमा के भीतर कर सकते हैं।


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