Saturday , 5 September 2026
Home उत्तराखंड न्यूज़ उत्तराखंड में 31 को लॉकडाउन से मिली 13 घंटे की छूट का आदेश रद्द
उत्तराखंड न्यूज़देहरादून

उत्तराखंड में 31 को लॉकडाउन से मिली 13 घंटे की छूट का आदेश रद्द

31 march will remain lockdown in uttarakhand

उत्तराखंड में 31 मार्च को अंतरराज्यीय परिवहन के लिए दी गई 13 घंटे की छूट का आदेश रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा राज्यों को लॉकडाउन का पालन हर तरह से सुनिश्चित कराने के कड़े आदेश के बाद राज्य सरकार ने अपने छूट के फैसले को वापस ले लिया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के बाद उत्तराखंड में 31 मार्च को अंतर जनपदीय परिवहन सेवा खुली रहने का आदेश वापस लिया जाता है। आप लोग जहां हैं, वहीं पर सुरक्षित रहें। आपके लिए आवश्यक वस्तुओं की उचित व्यवस्था है। राज्य में जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय (सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे) यथावत रखा गया है। आपको हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं।

राज्य से सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी, एसपी को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की धारा 10(2)(I) के तहत प्रसारित किए गए आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29,03.2020 आपको पूर्ण रूप से अनुपालन के लिए प्रेषित किया जा रहा है। उक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

इससे पहले, सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि राज्य में कई ऐसे लोग अभी फंसे हुए हैं जिन्हें मेडिकल या अन्य आवश्यक कारण से अपने घरों तक जाना है, उनकी सहूलियत के लिए मंगलवार 31 मार्च को सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक इंटर डिस्ट्रिक्ट (राज्य के भीतर) परिवहन सुविधा खुली रहेगी। लोग उक्त समय पर रोडवेज/GMOU/KMOU/TGMO/ मैक्स कैब, निजी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर का इस्तेमाल राज्य की सीमा के भीतर कर सकते हैं।

Written by
Hill Mail

हिल-मेल का प्रयास जनमानस की आवाज को सही स्तर तक पहुंचाना है। हमने कोशिश की है कि हिल-मेल पहाड़ से जुड़े जनमानस के बीच एक मंच और एक अभियान के रूप में आगे बढ़े। हिल-मेल प्रयत्न कर रहा है कि हिमालय के आंचल में रोजाना की घटने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और दैवीय घटनाओं की जानकारी जल्दी से जल्दी लोगों को मिलती रहे।

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

प्रेशर हॉर्न पर अब सख्ती, दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹10 हजार चालान

उत्तराखंड में वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने और उनका अनावश्यक इस्तेमाल करने...