हिल मेल ब्यूरो, देहरादून
देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार लगातार एहतियाती कदम उठा रही है। सरकार की ओर से शनिवार को निजी विद्यालय संचालकों द्वारा गृह परीक्षाओं की समयावधि दिए जाने के लिए शासनादेश जारी किया है। उत्तराखंड सरकार के सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि केवल 9 और 11 की गृह परीक्षाओं की अनुमति प्रदान की जाती है।
कक्षा 8 तक कक्षाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को पूर्व के मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि कुछ निजी विद्यालयों में अध्यापकों को उपस्थित होने को कहा जा रहा है, जो उचित नहीं है। केवल परीक्षा ड्यूटी वाले अध्यापक ही स्कूल में उपस्थित होंगे, अन्य अध्यापक स्कूल में उपस्थित नहीं होंगे।
सरकार ने कहा है कि जो स्कूल पूर्ण रूप से बोर्डिंग स्कूल हैं, पूर्व की तरह संचालित किए जा सकते हैं परंतु छात्रों को संपूर्ण रूप से क्वारंटाइन में रखेंगे। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर यथासंभव प्रतिबंध रखा जाएगा। यदि उनके कर्मचारी बाहर से आते हैं तो उनको सैनिटाइजर से हाथ धोने के बाद ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
बोर्डिंग स्कूल द्वारा अपने छात्र-छात्राओं को विदेश भ्रमण नहीं कराया जाएगा। कोई ऐसे स्कूल जिसमें रेजिडेंशियल के साथ-साथ डे स्कूल भी संचालित हों वे अन्य डे स्कूलों की तरह पूर्णत: बंद रहेंगे।


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