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उत्तराखंड में लॉकडाउन: जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद होगा

What things will be open at the lockdown time

उत्तराखंड में लॉकडाउन होने के बाद आपके मन में अगर किसी तरह की शंका है तो जान लीजिए कि इस अवधि में कौन सी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और क्या-क्या बंद हो जाएंगी। राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।

पूरे उत्तराखंड में लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या चलेगा, क्या बंद रहेगा, मेडिकल सेवाएं भी क्या बंद हो जाएगी? ऐसे सवाल अगर आपके भी मन में हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं लॉकडाउन के समय की हर बातें:-

  • लॉकडाउन के दौरान अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस और मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी।
  • नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, फायर सर्विस, विद्युत विभाग, पेयजल, सभी बैंक, एटीएम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया संस्थान, टेलिकॉम, इंटरनेट सर्विस, पोस्टल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से जुड़ा ट्रांसपोर्टेशन, ई-कॉमर्स से संबंधित डिलिवरी, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी से संबंधित ट्रांसपोर्टेशन और इनके वेयरहाउस खुले रहेंगे।
  • सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी।
  • हवाई सेवाएं पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी।
  • एयरपोर्ट और अस्पताल जाने वाली टैक्सी को भी छूट दी जाएगी। हालांकि यह भी ध्यान रखिए कि कागज दिखाने पर ही आप एयरपोर्ट जा सकेंगे।
  • उत्तराखंड की सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वर्कशॉप और गोदाम पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
  • विदेश या किसी अन्य राज्य से आने वाले यात्रियों को होम क्वारंटाइन रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
  • राज्य के लोगों को घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं।
  • सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनियां और इनसे संबंधित ट्रांसपोर्टेशन, सभी पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसी इन सभी के गोडाउन और उनसे जुड़ा आवागमन भी चालू रहेगा।
  • इसके अलावा सभी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जिलाधिकारी की अनुमति से जारी रखा जा सकता है।
  • मंडी उत्पाद से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
  • इन सब सेवाओं के अलावा अंतर-राज्यीय सीमा पर व्यावसायिक ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति नहीं दी जाएगी
  • यह भी ध्यान रखें कि किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोगों का मौजूद होना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  • किसी व्यक्ति के नियमों को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि ये उपाय लोगों में जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए हैं इसलिए सरकार ने अपील की है कि सभी इसका पालन करें।

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Hill Mail

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