उत्तराखंड में होटल-होम स्टे, बैंक्विट हॉल खोलने की इजाजत, नए नियम जानें

उत्तराखंड में होटल-होम स्टे, बैंक्विट हॉल खोलने की इजाजत, नए नियम जानें

उत्तराखंड में अनलॉक-2 की पूरी गाइडलाइन सामने आ गई है। सरकार ने होटलों को रूम सर्विस के रूप में यात्रियों को शराब परोसने की छूट दे दी है। इसके साथ ही और क्या नियम बदले हैं, आइए जानते हैं….

उत्तराखंड में अनलॉक-2 में कई नियम बदल गए है। इसके तहत अब रेस्टोरेंट रात में 9 बजे तक खुल सकेंगे। अब तक रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुलते थे। रात में कर्फ्यू अब 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। बाजार, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। आइए जानते हैं कि राज्य में और क्या कुछ नियम बदले हैं-

– होटल, होम स्टे और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज खोलने की इजाजत दे दी गई है।

– मॉल अभी 50 प्रतिशत दुकानों के साथ ही खुलेंगे। बाजार सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगे। उड़ान सेवा के तहत हेलिकॉप्टर सेवाओं को भी शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। बैंक्विट हॉल और कम्युनिटी हॉल शादी समारोह के लिए खुलेंगे लेकिन इसमें कई शर्तों का पालन करना होगा।

– अनलॉक-2 के दिशानिर्देश के अनुसार रेस्टोरेंट संचालकों को अब हर ग्राहक का ब्योरा दर्ज करना होगा। राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति कम से कम 7 दिन के लिए होटल की बुकिंग कराएगा। हालांकि किसी व्यक्ति ने 72 घंटे पहले कोरोना जांच कराई है तो उसे सात दिन की न्यूनतम अवधि से छूट मिल जाएगी। ऐसे यात्रियों को कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।

– सरकार ने होटलों को रूम सर्विस के रूप में यात्रियों को शराब परोसने की छूट दे दी है। हालांकि राज्य में बार पर अब भी प्रतिबंध रहेगा। होटल में रूम सर्विस के रूप में शराब वही होटल उपलब्ध करा पाएंगे जिनके पास इसका लाइसेंस होगा। होटल प्रबंधन को यह तय करना होगा कि होटल में ठहरा कोई भी यात्री बाहर न घूमे।

– देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 31 शहरों से राज्य में आने वालों को सात दिन फैसिलिटी क्वारंटीन और सात दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। अभी तक होम क्वारंटीन की अवधि 14 दिन थी। सरकारी क्वारंटीन सुविधा निशुल्क जबकि प्राइवेट के लिए पैसे चुकाने होंगे। गर्भवती महिलाओं, बीमार, सीनियर सिटिजन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को फैसिलिटी क्वारंटीन से छूट रहेगी। इन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा।

– घर में किसी की मौत, गंभीर बीमारी या इमरजेंसी में भी फैसिलिटी क्वारंटीन से छूट दी जाएगी। सेना, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री अफसरों, जवानों और परिजनों के क्वारंटीन की व्यवस्था सेना, एयरफोर्स व नेवी करेगी।

– केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश व न्यायधीश व अन्य न्यायिक अफसरों, एडवोकेट जनरल, चीफ स्टेंडिंग काउंसिल, हाईकोर्ट के सरकारी वकील, राज्य के सांसद व विधायक, केंद्र व राज्य के अफसरों को स्टाफ के साथ क्वारंटीन से छूट दी जाएगी।

– सरकार की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि देश या विदेश से राज्य में आने वाले पर्यटक या यात्री को आने से पहले खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऐसे लोगों को सात दिन के लिए फैसिलिटी क्वारंटीन और सात दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा।

1 comment
Hill Mail
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

1 Comment

विज्ञापन

[fvplayer id=”10″]

Latest Posts

Follow Us

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this