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देहरादून में साप्ताहिक बंदी को लेकर नई गाइडलाइन, देखिए कब बंद रहेगा आपका बाजार

देहरादून में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अलग-अलग कदम उठाए जा रहे हैं। उपजिलाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अब जिलाधिकारी ने जिले के प्रमुख बाजारों में साप्ताहिक बंदी को लेकर आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अगर आप देहरादून के किसी भी इलाके में रहते हैं तो जान लीजिए कि आपके क्षेत्र में बाजार किस दिन बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना को रोकने और उस दिन व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम करने के लिए साप्ताहिक बंदी का यह आदेश जारी किया गया है।

  1. नगर निगम, देहरादून तथा छावनी परिषद, गढ़ीकैंट व क्लेमनटाउन क्षेत्र के सभी बाजार प्रत्येक रविवार को बंद रहेंगे।
  2. नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र के सभी बाजार प्रत्येक बृहस्पतिवार को बंद रहेंगे।
  3. डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक रविवार को बंद रहेंगे।
  4. मसूरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक बुधवार को नहीं खुलेंगे।
  5. विकासनगर, हरबर्टपुर तथा सहसपुर क्षेत्र के सभी बाजार प्रत्येक शनिवार को नहीं खुलेंगे।
  6. चकराता क्षेत्र के बाजार हर बुधवार बंद रहेंगे।
  7. कालसी/सहिया क्षेत्र के समस्त बाजार हर शनिवार को बंद रहेंगे।
  8. त्यूनी क्षेत्र के सभी बाजार हर रविवार को बंद रहेंगे।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि उक्त निर्धारित दिवसों में संबंधित स्थानीय बाजार तथा वहां सभी व्यावसायिक प्रतिष्टा पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, केवल आवश्यक सेवाएं तथा दवाओं की दुकानें, फल-सब्जी की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियां, डेयरी, होम डिलिवरी, मीट-मछली की लाइसेंस वाली दुकानें, बेकरी ही सुबह 7 बजे से रात में 8 बजे तक संचालित हो सकेंगी।

ध्यान दें, सुबह मॉर्निंग वॉक पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साप्ताहिक बंदी के दिनों में वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। इन दिनों में संबंधित नगर निगम या नगर पालिका परिषद बाजारों में पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। इसके अलावा साप्ताहिक बंदी के दौरान निर्माण कार्य तथा औद्योगिक इकाइयों से संबंधित गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।

यह आदेश 5 जुलाई से प्रभावी हो गया है तथा संक्रमण का प्रभाव खत्म होने या अगले आदेशों तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व उत्तराखंड के कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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