उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 30 दिसंबर, 2022 से 2 जनवरी, 2023 तक शराब, होटल और रेस्टोरेंट की दुकानों को 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिया है।
इस समय उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन स्थलों पर 90 प्रतिशत से अधिक पर्यटकों से भरा हुआ है तथा नव वर्ष 2023 में इसके शत प्रतिशत रहने की संभावना को देखते हुए शासकीय निर्देशों के अनुसार अधिक से अधिक समय तक इसे खुला रखने की आवश्यकता के संबंध में एक प्रस्ताव निर्धारित अवधि उपलब्ध करा दी गई है।

सप्ताह के दिनों में, शनिवार को छोड़कर, विदेशी शराब सुबह 12 बजे से रात 11 बजे तक और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक परोसी जा सकती है। अब पर्यटन एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा तक शराब की दुकानें खुली रखने का निर्णय लिया गया है।
इससे यहां आने वाले पर्यटकों में खुशी की लहर है और वह यहां पर जश्न खूब धूम धाम से मना सकेंगे। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।


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