सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर पैकेज्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए। कोर्ट ने ये आदेश एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें मांग की गई थी कि हर पैकेज्ड खाने की चीज पर फं्रट पर साफ चेतावनी दी जाए। इससे लोग यह जान सकें कि उस चीज में कितना शुगर, नमक या हानिकारक फैट है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 14 हजार से ज्यादा सुझाव और रिपोट्र्स इस मुद्दे पर आ चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर पैकेज्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए। कोर्ट ने ये आदेश एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें मांग की गई थी कि हर पैकेज्ड खाने की चीज पर फं्रट पर साफ चेतावनी दी जाए। इससे लोग यह जान सकें कि उस चीज में कितना शुगर, नमक या हानिकारक फैट है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 14 हजार से ज्यादा सुझाव और रिपोट्र्स इस मुद्दे पर आ चुकी हैं। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जो इन सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह समिति जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करे, ताकि उसी आधार पर एफएसएसएआई लेबलिंग नियमों में संशोधन किया जा सके।
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