Friday , 4 September 2026
Home उत्तराखंड न्यूज़ अब बोर्ड के नियंत्रण में चार धाम, देवस्थानम बिल को राज्यपाल की मंजूरी
उत्तराखंड न्यूज़

अब बोर्ड के नियंत्रण में चार धाम, देवस्थानम बिल को राज्यपाल की मंजूरी

केदारपुरी का नजारा

हिल मेल ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड के बहुचर्चित चार धाम देवस्थानम विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और इसके आसपास के मंदिरों का प्रबंधन अब चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण में रहेगा। पिछले महीने विधानसभा से पारित होने के बाद इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया था।

आपको बता दें कि बोर्ड बनाए जाने का कई पुजारियों, पुरोहितों और पंडों ने विरोध किया था। दिसंबर में पुरोहितों ने इस विधेयक के विरोध में धरना दिया था। हालांकि सीएम रावत ने साफ कहा है कि बोर्ड बनने के बाद मंदिरों से जुड़े पुजारी, न्यासी, तीर्थ पुरोहितों, पंडों और हक हकूकधारियों को वर्तमान में प्रचलित देव दस्तूरात और अधिकार पहले की तरह ही बने रहेंगे।

पढ़ें: पौड़ी में बनेगा भव्य सीता माता मंदिर

सीएम ने कहा कि जब सरकार की तरफ से कोई सुधार किया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती ही है। हालांकि तीर्थ पुरोहितों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। राज्य सरकार का साफ कहना है कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों पर आने का मौका मिले और उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए ही चार धाम देवस्थानम विधेयक लाया गया है।

उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, केदारपुरी में 6 फीट बर्फ, माइनस में तापमान

Written by
Y S Bisht

लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कई टीवी प्रोग्राम के लिए काम किया। एशिया डिफेंस न्यूज़ इंटरनेशनल (अडनी) से जुड़े। यह एजेंसी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मणिपुरी और असमिया में अपनी सेवाएं देती है। इसके अलावा एशिया डिफेंस न्यूज के नाम से एक मासिक पत्रिका भी निकालती थी। वर्ष 2013 में जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर हिल-मेल वेबसाइट शुरू की। फरवरी 2016 से हिल-मेल में बतौर संपादक कार्यरत। मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं।

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

प्रेशर हॉर्न पर अब सख्ती, दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹10 हजार चालान

उत्तराखंड में वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने और उनका अनावश्यक इस्तेमाल करने...