कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। लोगों से इसका पालन करने की अपील की गई है, जिससे संक्रमण और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचा जा सके।
गाइडलाइंस की बड़ी बातें
1- राज्य में कोविड कर्फ्यू अब 13 जुलाई सुबह 6 बजे से 20 जुलाई 2021 सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
2- इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में दिशानिर्देशों का पालन न होता देख जिलाधिकारी अपने ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर आदेश जारी कर सकेंगे।
3- वैक्सीनेशन कार्यक्रम जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र पर आने जाने के लिए निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा को छूट दी जाएगी।
4- कोविड कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को अधिकतम 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी।
5- शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
6- सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग क्लासेज केवल चलेंगी।
7- 18 साल के ऊपर के छात्रों को पढ़ाने वाले राज्य के सभी कोचिंग संस्थान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
8- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन आदि समारोह बंद रहेंगे।
9- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर आदि कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।


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