उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 4368 नए केस आए हैं। 1748 लोग ठीक हो गए हैं और 44 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में बढ़े कोरोना संक्रमण से देहरादून जिला काफी प्रभावित हुआ है। रविवार को देहरादून में 1670 नए मरीज बढ़े हैं जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अब कर्फ्यू की घोषणा की गई है। जिले में नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढ़ीकैंट और क्लेमनटाउन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू 26 अप्रैल को शाम 7 बजे शुरू होकर 3 मई को सुबह 5 बजे तक रहेगा।
Uttarakhand: Curfew announced in Dehradun district's Rishikesh, Dehradun, Garhi Cantt and Clement Town's municipal areas from 26th April 7 pm to 3rd May 5 am.
— ANI (@ANI) April 25, 2021
पढ़िए पूरी गाइडलाइंस–
1- 26 अप्रैल, सोमवार को सायं 7 बजे से 3 मई, सोमवर सुबह 5 बजे तक देहरादून जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैंट और क्लेमनटाउन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
2- कोरोना कर्फ्यू की अवधि में निम्न सेवा से जुड़े दुकानों और वाहनों को सशर्त छूट रहेगी-
– फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन की दुकानें, दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी।
– पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
– आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
– हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
– शादी और संबंधित समारोहों में प्रवेश के लिए बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक स्थल, विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों की आवाजाही के लिए छूट रहेगी और समारोह स्थल पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।
– सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इससे जुड़े कर्मियों और मजदूरों व संबंधित गाड़ियों की आवाजाही जारी रहेगी।




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