उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी की अगुआई में शिक्षा विभाग व पुलिस की टीम ग्रास्टनगंज स्थित मदरसे में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। जांच में मदरसा बिना पंजीकरण के संचालित होते पाया गया।
पौड़ी प्रशासन ने कोटद्वार में शासन से जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशासन ने कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत ग्रास्टनगंज में संचालित एक मदरसे को सील कर दिया गया। उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी की अगुआई में शिक्षा विभाग व पुलिस की टीम ग्रास्टनगंज स्थित मदरसे में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। जांच में मदरसा बिना पंजीकरण के संचालित होते पाया गया।
उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि मदरसा बगैर मान्यता के संचालित हो रहा था। इस कारण मदरसे को सील कर दिया गया। उपजिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में संचालित अन्य मदरसों की भी जांच की जाएगी। बगैर मान्यता संचालित हो रहे मदरसों को सील किया जाएगा।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि शासन से पहले से निर्देश जारी है कि क्षेत्र में जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं, उनकी जांच की जानी है, क्योंकि की मदरसों का पंजीकरण होना आवश्यक है। मदरसों में बेसिक फैसिलिटी होना अनिवार्य है, उसी क्रम में टीम बनाकर उनकी जांच की गई है। जिसमें ग्रास्टनगंज में एक मदरसा संचालित होता पाया गया, जिसमें उसका पंजीकरण नहीं था। पंजीकरण ना होने के कारण उसे तत्काल प्रभाव से सील करने की कार्रवाई की गई। एसडीएम की छापेमारी के दौरान कोटद्वार में मदरसे में 18 से 19 बच्चे पढ़ते हुए मिले।
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