शिक्षा सचिव की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, प्रदेश के सभी सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य अथवा अन्य बोर्डों द्वारा संचालित सभी शासकीय, अशासकीय या निजी विद्यालयों द्वारा समस्त प्रकार का शुल्क लिए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
शिक्षा सचिव की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, प्रदेश के सभी सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य अथवा अन्य बोर्डों द्वारा संचालित सभी शासकीय, अशासकीय या निजी विद्यालयों द्वारा समस्त प्रकार का शुल्क लिए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।