लॉकडाउन 4.0 18 मई से शुरू हो चुका है। इस दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को काफी अधिकार दे दिए हैं, जिसके तहत वे अपने राज्य में लॉकडाउन के नियमों में ढील दे सकते हैं। ऐसे में राज्य अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की भी गाइडलाइंस सोमवार रात में आ गई।
उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी दिशानिर्देशों में बताया गया है कि राज्य के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत रखा जाएगा। संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा।
राज्य में कोई भी जिला रेड जोन नहीं
– ऑरेंज जोन में अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, ऊधमसिंहनगर, और उत्तरकाशी जिले शामिल हैं।
– ग्रीन जोन में हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले हैं।
सीमित प्रतिबंधों के साथ इन गतिविधियों की छूट
– स्वीकृत कार्यों के लिए व्यक्तियों, गाड़ियों की आवाजाही। चार पहिया वाहन तीन यात्रियों और एक ड्राइवर के साथ, दो पहिया गाड़ी में दूसरे व्यक्ति को अनुमति नहीं।
– शहरी क्षेत्रों में विशेष शर्तों के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को काम करने की छूट।
– सभी ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति।
– शहरी इलाकों में सभी मॉल, मार्केट परिसर, बाजार बंद रहेंगे।
– शहरी इलाकों की सभी सिंगल दुकानों, कॉलोनी शॉप और रिहायशी परिसरों में दुकानों को खोला जा सकता है।
ऑफिस खुलेंगे पर शर्तें भी जानिए
– ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी।
– सभी मामलों में सामाजिक दूरी यानी 2 गज की दूरी का पालन करना होगा।
– आवश्यक वस्तुओं के लिए ही केवल ई-कॉमर्स गतिविधियों की छूट होगी।
– प्राइवेट दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम किया जा सकता है, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे।
– सभी सरकारी दफ्तरों में डिप्टी सेक्रेट्री और उससे ऊपर के अधिकारी 100 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे। जबकि बाकी स्टाफ जरूरत के हिसाब से 33 प्रतिशत ही आएगा। हालांकि रक्षा और सुरक्षा सेवाओं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और आपातकाली सेवा, आपदा प्रबंधन आदि सेवाओं से जुड़े कर्मचारी बिना किसी प्रतिबंध के काम करते रहेंगे।
राज्य के अंदर चलेंगी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी बसें
– एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन सामान्य रूप से प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त, डीएम के द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।
– राज्य के ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में वर्गीकृत जिलों में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
– पूरे राज्य में 31 मई तक रेड जोन में नाई, सलून, स्पा, पार्लर, रेस्टोरेंट आदि के संचालन पर बैन रहेगा।
– ऑरेंज औऱ ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सलून, स्पा और पार्लर, खुल सकेंगे और रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलिवरी की जा सकेगी।
– ये समस्त प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सेवाएं दे सकेंगे।
– राज्य सरकार और भारत सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रम, निगम, बैंक आदि सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य सचिवालय सुबह 9.30 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा।
– राज्य के समस्त नगर निगमों में चार पहिया वाहन तिथि के आधार पर सम-विषम पंजीकरण संख्या के आधार पर संचालित होंगे। यह प्रतिबंध राजकीय वाहनों, माल वाहनों, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं अन्य राज्यों से अनुमति प्राप्त अधिकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा।
रेड जोन में यह गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी
– साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा
– टैक्सी, कैब
– जिले के भीतर और एक से दूसरे जिले में बसों की आवाजाही
– नाई की दुकान, स्पा और सैलून
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