कोरोना संकट से निपटने के साथ ही उत्तराखंड सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भी तेजी से काम कर रही है। इस दिशा में त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य में फिल्मों की शूटिंग को लेकर अहम फैसला किया है। शनिवार को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई। SOP के मुताबिक प्रोड्यूसर को राज्य में आने से पहले और एक जिले से दूसरे जिले में जाने से पहले खुद को और अपने पूरे क्रू को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनी को कोविड-19 के लिए नोडल व्यक्ति नियुक्त करना होगा जो पूरी फिल्म अवधि के दौरान एक डाटाबेस तैयार करेगा। इस डाटाबेस में सभी गतिविधियों, टाइम शेड्यूल, सेट पर आए लोगों, डिसइन्फेक्शन प्रक्रिया,PPE की उपलब्धता, थर्मल रिकॉर्ड आदि की जानकारी होगी। सरकार के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में शूटिंग जल्द शुरू होगी।
आइए जानते हैं एसओपी की बड़ी बातें
1- सभी प्रोडक्शन यूनिटों, फिल्म शूटिंग यूनिटों और ऑडियो-विजुएअल सेक्टरों को उत्तराखंड में काम करते हुए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उचित उपाय करने होंगे।
– सामान्य नियमों में जहां तक संभव हो शारीरिक दूरी कम से कम 6 फीट की बनाकर रखी जाए।
– चेहरे को ढकना या फेस मास्क अनिवार्य होगा।
– समय-समय पर साबुन से लगातार हाथ धोते रहना होगा।
– स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर जिला या राज्य हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा।
– सार्वजनिक स्थलों पर न थूकें और आरोग्य सेतु सभी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें।
2- प्रोड्यूसर या लाइन प्रोड्यूसर को राज्य में आने से पहले इस वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php
3- प्रोडक्शन कंपनी/फिल्म शूटिंग यूनिट के हेड को अपने फिल्म प्रोडक्शन का नाम, टीम लीडर का नाम और मोबाइल नंबर कास्ट के नाम क्रू मेंबर के नाम और मोबाइल नंबर देने होंगे।
4- प्रोडक्शन कंपनी को अपने साथ एक नोडल कर्मी भी रखना होगा। यह नोडल कर्मी शूटिंग के दौरान होने वाली हर चीज की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाएगा।
5- सभी को मेंबर्स की थर्मल स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है। यह थर्मल स्कैनिंग रोजाना होगी।
6- कंटेनमेंट जोन में फिल्म शूटिंग की अनुमति नहीं होगी इसलिए फिल्म शूटिंग यूनिट के हेड को तमाम कंटेनमेंट जोन की जानकारी अपने पास रखनी होगी।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। SOP के मुताबिक प्रोड्यूसर को राज्य में आने से पहले और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने से पहले खुद को और अपने पूरे क्रू को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। #Uttrakhand pic.twitter.com/xTyo3tsnjM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 20, 2020
7- प्रोडक्शन कंपनी के हेड को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ग्रुप मेंबर मास्क व ग्लब्स पहनें। इसके अलावा सैनिटाइजेशन के उपकरण भी अपने पास रखे जाएं।
8- अगर ग्रुप मेंबर या फिल्म शूटिंग यूनिट का कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया तो यह प्रोडक्शन कंपनी के हेड की जिम्मेदारी होगी। इस बात की जानकारी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
9- प्रोडक्शन यूनिट, फिल्म शूटिंग यूनिट और ऑडियो विजुअल सेक्टर के लोगों को स्थानीय लोगों के साथ घूमने पर पाबंदी होगी।
10- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और गर्भवती महिलाओं को शूटिंग और कार्यस्थल पर जाने की इजाजत नहीं होगी।
11- प्रोडक्शन कंपनी, फिल्म शूटिंग यूनिट आदि सेक्टर के हेड को यह बात सुनिश्चित करनी होगी के कार्यस्थल को को रोजाना सैनिटाइज किया जाए।
12- जिस वाहन में फिल्म शूटिंग यूनिट को लाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से सैनिटाइज होना चाहिए।
13- क्रू के लिए खाना बनाने वालों के लिए भी खास गाइडलाइन है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान खाने की जगह और कैफेटेरिया में रखा जाएगा। वेंडिंग मशीन के द्वारा ही चाय और कॉफी की सप्लाई होगी।
14- इसके अलावा मेकअप हेयर ड्रेसर को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर वक्त मास्क पहने रखना होगा। प्रोडक्शन हाउस के द्वारा ही ट्रैवल अरेंजमेंट करवाया जाएगा।


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