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कोविड कर्फ्यू 6 जुलाई तक बढ़ा, उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। यह कोविड कर्फ्यू के संबंध में हैं, जिसे केस कम होने के बाद भी पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं-

1. राज्य में कोविड कर्फ्यू 29 जून 2021 सुबह 6 बजे से 6 जुलाई 2021 सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दिशानिर्देशों में लापरवाही के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के क्षेत्रों में कोरोना की स्थित का आकलन करते हुए अपने स्तर पर आदेशी जारी करेंगे।

3. कोविड कर्फ्यू के दौरान राज्य में वैक्सीनेशन कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जारी रहेगा और पहली और दूसरी डोज के लिए आने-जाने में लोगों निजी गाड़ी, टैक्सी, ऑटो रिक्शा से छूट दी जाएगी। इसके लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन मैसेज या दूसरे प्रूफ दिखाने होंगे।

4. कोरोना में कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को आरटी पीसीआर या अन्य कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी।

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5. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।

6. सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी।

7. राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो 18 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

8. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह एवं अन्य कार्यक्रम बंद रहेंगे।

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9. राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर, पार्क आदि रखरखाव के लिए खोले जाएंगे।

10. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को 72 घंटे पूर्व की आरटी पीसीआर या अन्य कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।

11. बाहर से आ रहे लोगों को वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।

 

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी गाइडलाइंस

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Hill Mail

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