उत्तराखंड की नई गाइडलाइंस के अनुसार रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने और ले जाने के अलावा सार्वजनिक परिवहन पर अभी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा रेड जोन में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन सुबह 7 बजे से सायं 4 बजे तक ही हो सकेगा। आगे विस्तार से पढ़िए….
लॉकडाउन-4 खत्म और आज यानी 1 जून 2020 से अनलॉक-1 (unlock 1.0) शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कई तरह की छूट बढ़ाई गई है लेकिन कई क्षेत्रों को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल, प्रदेश में कोरोना के केस 1000 के करीब हैं, ऐसे में सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। आइए जानते हैं कि अनलॉक-1 पर उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस में क्या-क्या है-
– प्रदेश में अभी पुरानी व्यवस्था के तहत सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें और कार्यालय खोले जाएंगे। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैरजरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
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– सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आवाजाही और अन्य गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। केवल रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। रेड जोन में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही दुकानें व कार्यालय खोले जाएंगे।
– हवाई जहाज और ट्रेन से यात्रियों को लाने और ले जाने को छोड़ शेष सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। अंतरराज्यीय आवागमन पर भी पास लेकर आना और जाना अनिवार्य है।
– एक से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
– मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी गाइडलाइन में पर्यटन और तीर्थाटन पर अभी उत्तराखंड सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। माना जा रहा है पर्यटन को लेकर 8 जून से पहले कोई फैसला लिया जा सकता है।
– रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। रेड जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़ दुकानें और कार्यालय सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे। कार्यालयों में अधिकारी वर्ग 100 प्रतिशत और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के केवल 33 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित होंगे। जिले से बाहर जाने या भीतर आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना और सक्षम अधिकारी से पास लेना होगा।
– संक्रमण के आधार पर जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन तय करेंगे। यहां 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। यहां केवल आवश्यक गतिविधियां को ही अनुमति दी जाएगी।
– किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के भीतर आने और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को इससे छूट रहेगी।
– कंटेनमेंट जोन में सख्ती से संपर्कों की पहचान की जाएगी और घर-घर निगरानी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन से बाहर बफर जोन चिह्नित किए जाएंगे। यहां जिलाधिकारी अपने हिसाब से फैसले लेंगे।
– अनलॉक-1 के संबंध में केंद्र द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 8 जून से धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा क्षेत्र और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। अन्य प्रदेशों से राज्य में आने के लिए देहरादून स्मार्ट लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराकर सक्षम अधिकारी से पास लेना अनिवार्य होगा।
– केंद्र सरकार ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गंभीर बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी है।
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