अनलॉक-1 के तहत उत्तराखंड समेत पूरे देश में कई तरह की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मंदिरों में दूरी बनाते हुए कुछ भक्त सुबह से ही दिख रहे हैं। उत्तराखंड में सुबह सात बजे से मंदिरों में मंत्र, घंटे और जयकारे की गूंज सुनाई देने लगी। पुजारियों का कहना है कि धार्मिक गतिविधियां शाम सात बजे तक जारी रहेंगी। मंदिरों के बोर्ड, ट्रस्ट या प्रबंधन समितियों को सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को कहा गया है। इस बीच कई मंदिरों में कोरोना से प्रदेश को बचाने की प्रार्थना की गई।
बहरहाल, कंटेनमेंट जोन में पूजा स्थल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के आने की भी अनुमति नहीं है।
#WATCH Uttarakhand: Prayers being offered at Mata Vaishno Devi Gufa Yog Mandir in Dehradun.
Uttarakhand Govt has allowed opening of places of worship from today from 7 am to 7pm outside containment zones. However, pilgrims from places outside the state are not allowed. pic.twitter.com/5YfeQEjrFM
— ANI (@ANI) June 8, 2020
पूर्णागिरी मंदिर में भी हुई पूजा-अर्चना
इस बीच, प्रदेश सरकार ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड को चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर फैसला लेने का जिम्मा सौंपा है। गाइडलाइन के अनुसार, बोर्ड प्रबंधन यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और अन्य पक्षों से चर्चा करेगा। आम सहमति बनने के बाद ही यात्रा शुरू की जाएगी। कितने श्रद्धालु यात्रा में आ सकते हैं, इसके लिए प्रोटोकॉल तय किया जाएगा। गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट निर्देश है कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से अनुपालन होगा। यात्रा शुरू करने से पहले उसका पूरी तरह से प्रचार किया जाएगा।
केदारनाथ धाम की 8 जून की तस्वीर। मंदिर को अभी नहीं खोला गया है।
उत्तराखंड सरकार ने होटल और होम स्टे को खोलने की अनुमति भी दे दी है। रेस्टोरेंट और शापिंग मॉल भी सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि देहरादून नगर निगम क्षेत्र और कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि को शुरू करने की अनुमति नहीं है।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आज से होटल, सेवा क्षेत्र, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, धार्मिक स्थल और पूजाघरों को खोलने की हरी झंडी दे दी है। स्पष्ट किया गया है कि होटल और होम स्टे आदि कोरोना संक्रमित शहरों और राज्यों की बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य स्थानों से न्यूनतम सात दिनों तक की बुकिंग ही स्वीकार की जाएगी।
रेस्टोरेंट प्रबंधकों को अपने यहां आने-जाने वालों का हिसाब रखना होगा। इस दौरान सफाई और शारीरिक दूरी की व्यवस्था बनानी होगी। प्रदेश में देहरादून नगर निगम क्षेत्र को छोड़ हर जगह शापिंग मॉल सुबह सात से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे। मॉल में प्रतिदिन केवल 50 प्रतिशत दुकानें ही खोली जाएंगी।
प्रदेश में उड़ान योजना के तहत संचालित होने वाली हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। इन हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में आने जाने वालों को प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। दूसरे राज्यों से प्रदेश में आने वालों को सात दिन के संस्थागत क्वारंटीन के नियमों का पालन करना होगा। प्रदेश के भीतर हवाई यात्रा करने पर क्वारंटीन का नियम लागू नहीं होगा।



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