Friday , 4 September 2026
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डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर बैन, कोरोना के खौफ के बीच बड़ा फैसला

Ban on doctors and health workers strike uttarakhand

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के अनुरोध पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने आज बड़ा फैसला लिया। गवर्नर के आदेश के मुताबिक अगले छह महीनों तक चिकित्सा विभाग से संबंधित कोई भी डॉक्टर या दूसरे कर्मी हड़ताल आदि नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस की दस्तक के साथ ही प्रशासन कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है, उसके साथ ही कई अन्य फैसले भी लिए जा रहे हैं।

अपर सचिव युगल किशोर पंत की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अतिआवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त चिकित्सकों एवं समस्त कार्मिकों की समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित करते हुए उनकी हड़ताल आदि को प्रतिबंधित करने के आदेश पर स्वीकृति प्रदान की है।

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