उत्तराखंड में कोरोना के नए केस काफी कम आ रहे हैं। ऐसे में पाबंदियों में ढील भी दी गई है लेकिन सरकार लापरवाही न बरतने के लिए आगाह भी कर रही है। पिछले दिनों मसूरी, नैनीताल से आई भीड़भाड़ और मस्ती की तस्वीरों ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया था। ऐसे में मजबूरन सख्त नियम लगाने पड़े। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ।
लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और भीड़भीड़ रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। 19 जुलाई को जारी शासनादेश में बताया गया है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इन दिशानिर्देशों के साथ कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है।
1- राज्य में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई 2021 सुबह 6 बजे से 27 जुलाई 2021 सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
2- इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश का पालन न होने पर जिलाधिकारी अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं।
3- कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
4- कोविड कर्फ्यू की अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को आरटीपीसीआर, ट्रूनेट आदि जांच रिपोर्ट अधिकतम 72 घंटे पहले के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।
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5- शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
6- सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी।
7- राज्य के सभी कोचिंग संस्थान, जो 18 साल से ऊपर के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं, वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे और ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी।
8- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह आदि गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
9- राज्य में सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर, वन विभाग के अधीन आरक्षित वन, पार्क आदि प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए खोले जाएंगे।
10- प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर वीकेंड में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन को इन जगहों पर लोगों से सामाजिक दूरी, मास्क पहनना जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।




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