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केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही रोकने के लिए धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा सकता है।
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केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही रोकने के लिए धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा सकता है।
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