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उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-3 की गाइडलाइंस, जानें क्या बंद क्या खुलेगा

अनलॉक-3 में उत्तराखंड सरकार ने छूट बढ़ा दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामलों से निपटने के साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था और बंद पड़े कामकाज को खोलने की दिशा में बढ़ रही है। अनलॉक-3 की पूरी गाइडलाइंस जानिए....

कोरोना से निपटने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। आइए बिंदुवार तरीके से जानते हैं कि क्या होंगे नए नियम, क्या कुछ खुलने वाला है और किस पर रोक जारी रहेगी।

– उत्तराखंड में आज यानी 5 अगस्त से योग केंद्र और जिम खोलने की सशर्त अनुमति दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य नियमों का पालन करना होगा।

– 15 अगस्त करीब है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस को लेकर राज्य से स्थानीय स्तर तक के समारोहों को छूट दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियम का पालन करना होगा।

– सरकार ने कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा है।

– स्कूल, कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे और सिनेमा हॉल आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

– उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। कोरोना के मामलों के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील शहरों से आने वाले लोगों को पहले की तरह 7 दिन के लिए संस्थागत रूप से क्वारंटीन होना होगा।

– राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिलों की आवाजाही के लिए भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा।

– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने पर्यटन और यात्रा को बढ़ावा देने की कोशिश की है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए कटेंनमेंट जोन के प्रतिबंध जारी रखे गए हैं।

– जिलाधिकारियों से बफर जोन बनाने को भी कहा गया है।

– सरकार ने होटल, बार, मॉल आदि को खोलने की अनुमति दी है। इसी तरह बाजारों को खोलने के लिए भी कहा जा चुका है।

– प्रदेश सरकार ने सुबह की सैर, जॉगिंग आदि के लिए पार्क खोलने का आदेश दे दिया है।

– राज्य में रात्रि कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है।

– राज्य के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल में शनिवार व रविवार को लागू लॉकडाउन भी समाप्त कर दिया गया है।

– परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, बुजुर्ग मां-बाप से मिलना आदि के लिए आने वालों को क्वारंटीन होने से छूट रहेगी। इन्हें ठहरने वाले स्थान या घर से बाहर केवल इन्हीं कार्यों के लिए आने-जाने की छूट रहेगी तथा कहीं और आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

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Hill Mail

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