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उत्तराखंड के चार जिलों में शनिवार-रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, जानें क्या होंगे नियम

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देश के कई राज्यों में कम दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया है। उत्तराखंड शासन ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के संबंध में गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार शनिवार और रविवार को देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अन्य जिलों में स्थिति सामान्य रहेगी। आवश्यक सेवाओं के लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी।

जानें पूर्ण लॉकडाउन के क्या होंगे नियम

– दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों को यात्रा से पहले ही http://smartcitydehradun.uk.gov.in वेब पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। हालांकि ऐसी आवाजाही के लिए कोई परमिट या परमिशन की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों का बॉर्डर चेक पोस्टों पर आवश्यक रूप से सत्यापन किया जाएगा।

– लक्षण दिखाई न देने वाले ऐसे लोग, जो आने से 72 घंटों से पहले आईसीएमआर के लैब से आरटी-पीसीआर टेस्ट करा चुके हैं और उनका कोविड टेस्ट निगेटिव आया है, उन्हें बिना किसी रुकावट के राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी। इन्हें क्वारंटीन से भी छूट मिलेगी।

– ऐसे सभी व्यक्तियों को अपनी कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट इस वेब पोर्टल पर जारी करनी होगी। जिला प्रशासन बॉर्डर चेकपोस्ट पर इन रिपोर्ट का सत्यापन करेगा।

– ट्रेन और प्लेन से आने वाले लोगों को छोड़कर प्रतिदिन राज्य में आने वाले लोगों की सीमा 1500 लोगों की होगी, जिनका आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं हुआ होगा। अपवाद परिस्थितियों में जिलाधिकारी करीब 50 परमिट जारी कर सकते हैं। इन व्यक्तियों का चेकपोस्ट पर रैंडम कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। जिला प्रशासन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएगा।

– एसिम्पटोमेटिक श्रमिकों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों, सलाहकार और सप्लायर्स को बॉर्डर चेकपोस्ट पर आवाजाही के लिए संबंधित संस्थाओं की ओर से जारी अधिकार पत्र साथ रखना जरूरी किया गया है।

– देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। इन जिलों में केवल आवश्यक सेवाएं और औद्योगिक ईकाइयों में ऑपरेशंस, कृषि और निर्माण गतिविधियां, शराब की दुकानें, होटल, इन गतिविधियों से जुड़े लोगों की आवाजाही और गाड़ियों, राष्ट्रीय और राज्य हाइवे पर सामानों की आवाजाही, बस या ट्रेन या प्लेन से उतरने वाले लोगों के अपने गंतव्य तक जाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।

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