Sunday , 6 September 2026
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लॉकडाउन-2 : उत्तराखंड में मिलेगी शादी की इजाजत, बाराती चार ही जाएंगे

‘चट मंगनी, पट ब्याह’ की कहावत कहते आपने लोगों को सुना होगा कि हम तो बस चार बाराती आएंगे और दुलहनिया ले जाएंगे। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान अब सरकार ने यही नियम बना दिया है। जी हां, शादी की अनुमति देते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने तय किया है कि दुलहन के घर दूल्हे के अलावा सिर्फ चार बाराती ही जा सकेंगे। इसके साथ ही 20 अप्रैल से औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कारखाने खोलने की सशर्त अनुमति भी दी जाएगी।

शादी की मंजूरी, पर बारात में सिर्फ चार लोग

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में शादी समारोह की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि दुलहन के घर बरात ले जाने पर सख्त नियम बनाए गए हैं। दुलहन के घर दूल्हा और केवल चार बराती ही जा सकेंगे। बारात में यह भी ध्यान रखना होगा कि एक चारपहिया गाड़ी में दो से अधिक लोग नहीं बैठ सकेंगे।

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सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के प्रवक्ता ने बताया कि एक जिले से दूसरे जिले में जाकर व्यक्ति शादी कर सकता है, लेकिन बारात में चार लोग ही शामिल होंगे। दुलहन पक्ष के लोग भी केवल करीबियों को ही शादी में बुला सकते हैं। दुलहन वाले अपने आवास पर कितने लोग बुलाएंगे, इसकी जानकारी भी जिलाधिकारी को देनी होगी। दोनों पक्ष पूरे समारोह और उसमें शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट जिलाधिकारी को देंगे। इसके बाद समारोह के लिए जिलाधिकारी अनुमति देंगे।

चार धाम दर्शन की अभी अनुमति नहीं

चारों धामों के कपाट खुलने के समय आम लोगों को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि फिलहाल आम जनता को लॉकडाउन यानी 3 मई तक धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंधित किया गया है। यह भी फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड में 17 अप्रैल से सचिवालय और विधानसभा खुलेगी।

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20 से कारखाने खोलने की सशर्त अनुमति

केंद्र सरकार की कोविड-19 पर गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल से औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित कारखाने खोलने की सशर्त अनुमति देने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारियों के माध्यम से कारखानों में उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार 20 अप्रैल से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में स्थापित छोटे, बड़े उद्योग संचालित करने के लिए सशर्त अनुमति देगी।

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समझा जा रहा है कि प्रदेश के 65 हजार छोटे, बड़े उद्योगों को इससे राहत मिल सकती है। शर्तें केंद्र की गाइडलाइन में तय की गई हैं। अगर कोई कपंनी आवेदन करती है तो उसे पूरा ब्योरा देना होगा कि कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए शिफ्टों में काम होगा। एक शिफ्ट के बाद परिसर को सैनिटाइज करना होगा। कर्मियों के ठहरने और आने-जाने की पूरी व्यवस्था बतानी होगी। प्रत्येक कर्मचारी को परिचय पत्र जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी तय करेंगे कि उद्योग कोविड-19 के तहत गाइडलाइन के अनुरूप संचालित किया जा सकता है या नहीं।

लॉकडाउन के दौरान किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि में 20 लोग ही जा सकेंगे। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।

 

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Hill Mail

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