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पहली जून से कुछ पाबंदियों के साथ ‘अनलॉक’ होगा देश, सरकार की नई गाइडलाइंस की बड़ी बातें

31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन-4 के बाद आगे क्या होगा, इसे लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों की शनिवार को घोषणा कर दी। लॉकडाउन 5 का ऐलान नहीं किया गया। इसकी बजाय सरकार ने अनलॉक-1 का ऐलान किया। देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में अब काफी छूट दे दी गई है। अब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और लोगों को राहत देने के लिहाज से सरकार ने देश ‘अनलॉक’ करना शुरू कर दिया है।

लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है और इसे तीन चरणों में बांटा गया । ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगिरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा। यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। जहां भी पाबंदी होगी, वहां पर अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें 1 जून से बड़ी राहत यह मिलने जा रही है कि अब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। अपने राज्य के अंदर भी आवाजाही कर सकेंगे।

तीसरे चरण में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने की उम्मीद है। इसमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें भी खोलने पर विचार होगा।

आइए समझते हैं कि सरकार के नए निर्देशों क्या हैं और इसके तहत कैसी छूट मिलने वाली है।

  1. शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होता रहेगा।
  2. इसके साथ ही गृह मंत्रालय देश में घोषित कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है।
  3. अब 8 जून से सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी।
  4. स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ जुलाई में बात कर फैसला लिया जाएगा।
  5. मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी उन्मूलन के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन की परिभाषा तय करने और स्थान विशेष को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ज्यादा अधिकार दिए हैं।
  6. सरल शब्दों में समझें तो लॉकडाउन के बाद देश को चरणबद्ध तरीके से खोलने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है।
  7. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह अन्य मंत्रालयों, विभागों और संबंधित लोगों तथा प्राधिकरणों के साथ सलाह करके इन क्षेत्रों को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय करे जिससे सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो
  8. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, बार, सहित कुछ अन्य गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी।
  9. आदेश में साफ कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और धार्मिक सहित अन्य बड़े आयोजन भी बंद रहेंगे।
  10. गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील रखा जाएगा और वहां सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी
  11. मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लोगों को या माल ढुलाई वाहनों को ऐसी यात्राओं के लिए किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  12. निर्देश में यह भी समझाया गया है कि अगर कोई राज्य या केंद्रशासित प्रदेश परिस्थितियों के आकलन के आधार पर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव करता है तो वह पाबंदी और उससे जुड़े दिशा-निर्देशों के संबंध में पहले से ही व्यापक प्रचार कर लोगों को उससे अवगत कराएगा।
  13. यात्री ट्रेनों और प्रवासी कामगारों को उनके राज्य ले जाने के लिए चल रही ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों का संचालन, घरेलू हवाई यात्रा और विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी एसओपी के अनुरूप जारी रहेगी।
  14. नए दिशा-निर्देशों में कर्फ्यू के वक्त में भी ढील दी गई है और इसका समय बदल कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
  15. सरकार ने लोगों से कहा कि 65 वर्ष से ज्यादा आयु वाले, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चे घर पर रहें।
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Hill Mail

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