Friday , 4 September 2026
Home उत्तराखंड न्यूज़ हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ा फैसला, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, कंपनियां और सरकारी दफ्तर
उत्तराखंड न्यूज़हरिद्वार

हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ा फैसला, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, कंपनियां और सरकारी दफ्तर

कोरोना में कुंभ। कोरोना से बचना है और लोगों की आस्था का भी सम्मान करना है। ऐसे में सरकार कई अहम कदम उठा रही है जिससे कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मामले भी बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए कुंभ को छोटा करने के बाद अब स्कूल, कंपनियों और दफ्तरों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है।

जी हां, कुंभ में आम दिनों में भीड़ तो होगी, पर शाही स्नान वाले दिन अपार जनसैलाब उमड़ सकता है। इसे देखते हुए यथासंभव लोगों को भीड़ से बचाने के लिए कुल 7 दिनों तक हरिद्वार में स्कूलों, उद्योगों और सरकारी दफ्तरों को बंद किया जाएगा। प्रशासन बैंकों से भी बात कर रहा है। संभव है कि बैंक भी बंद की जाएं। जल्द ही सरकारी आदेश आ सकता है।

ऊपर वाला सब देख रहा है…. हरिद्वार कुंभ में आपके हर कदम पर रहेगी इनकी नजर, देखिए वीडियो

हालांकि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आवश्यक वस्तुएं बनाने वाले उद्योग को छूट रहेगी। महाकुंभ 2021 में 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान हैं और करोड़ों की संख्या में लोग आ सकते हैं।

समझा जा रहा है कि 9 अप्रैल से भीड़ हरिद्वार में बढ़नी शुरू हो जाएगी और 14 अप्रैल के शाही स्नान के बाद कम होगी। ऐसे में प्रशासन की ओर इस अवधि में पाबंदी का निर्णय किया गया है। 7 दिनों तक हरिद्वार में सरकारी स्कूल, उद्योग, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

Written by
Hill Mail

हिल-मेल का प्रयास जनमानस की आवाज को सही स्तर तक पहुंचाना है। हमने कोशिश की है कि हिल-मेल पहाड़ से जुड़े जनमानस के बीच एक मंच और एक अभियान के रूप में आगे बढ़े। हिल-मेल प्रयत्न कर रहा है कि हिमालय के आंचल में रोजाना की घटने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और दैवीय घटनाओं की जानकारी जल्दी से जल्दी लोगों को मिलती रहे।

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

प्रेशर हॉर्न पर अब सख्ती, दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹10 हजार चालान

उत्तराखंड में वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने और उनका अनावश्यक इस्तेमाल करने...