Sunday , 6 September 2026
Home देश-विदेश देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या होंगे नए नियम
देश-विदेश

देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या होंगे नए नियम

देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने (lockdown extended) का फैसला किया है। आज यानी 17 मई को लॉकडाउन-3 का अंतिम दिन था, ऐसे में शाम में 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी थी।

दरअसल, देश में कोरोना के मामले एक लाख पहुंचने वाले हैं और मृतकों की संख्या 3000 के करीब है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन को खोलने का जोखिम उठाना नहीं चाहती है। सरकार की ओर से जारी आदेश में लॉकडाउन-4 में ज्यादातर अधिकार राज्यों को दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में नए नियम क्या जारी किए हैं, आइए जानते हैं।

1- लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रहेगा।

2- सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें एयर एंबुलेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से उड़ानों को छूट दी गई है।

3- मेट्रो ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी।

4- सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

5- होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी सेवाएं बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस, सरकारी अधिकारियों आदि के लिए ये सुविधाएं मिलेंगी।

6- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, खेल परिसर समेत सभी भीड़भाड़ वाली जगहें बंद रहेंगी।

7- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आदि आयोजन स्थगित रहेंगे।

8- सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक आयोजन पर सख्त रोक रहेगी।

पाबंदी के साथ ये मिली छूट

9- एक राज्य से दूसरे राज्यों में यात्री वाहनों, बसों की आवाजाही पारस्परिक सहमति से हो सकती है।

10- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आदेश के हिसाब से राज्य के भीतर यात्री वाहनों और बसों की आवाजाही हो सकती है।

11- लोगों की आवाजाही के लिए जो मानक (एसओपी) तैयार किए गए हैं, वे प्रभावी रहेंगे।

12- कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर फैसला अब संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लेंगे।

13- रात में 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकती है।

14- 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती माताएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहें।

15- जोन के हिसाब से गतिविधियों की छूट राज्य अपने हिसाब से दे सकते हैं।

16- राज्य प्रशासन से कहा गया है कि वे लोगों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और उस पर अपनी जानकारी भरने के लिए प्रेरित करें।

17- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी इन निर्देशों को किसी भी तरह से कमजोर न करें।

18- इन नियमों का उल्लंघन करने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Written by
Hill Mail

हिल-मेल का प्रयास जनमानस की आवाज को सही स्तर तक पहुंचाना है। हमने कोशिश की है कि हिल-मेल पहाड़ से जुड़े जनमानस के बीच एक मंच और एक अभियान के रूप में आगे बढ़े। हिल-मेल प्रयत्न कर रहा है कि हिमालय के आंचल में रोजाना की घटने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और दैवीय घटनाओं की जानकारी जल्दी से जल्दी लोगों को मिलती रहे।

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles