होम क्वारंटीन को लेकर नई व्यवस्था, स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के लिए जारी किया आदेश

होम क्वारंटीन को लेकर नई व्यवस्था, स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के लिए जारी किया आदेश

स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि कोरोना के एसिम्पटोमैटिक यानी जिन लोगों में इस संक्रमण के लक्षण न हों, उन्हें अपने निवास में सेल्फ आइशोलेशन या होम क्वारंटीन में रखने का निर्णय लिया गया है।

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले 22 हजार के स्तर को पार कर गए हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पहली सितंबर को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि कोरोना के एसिम्पटोमैटिक यानी जिन लोगों में इस संक्रमण के लक्षण न हों, उन्हें अपने निवास में सेल्फ आइशोलेशन में रखने के लिए दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा गया है। यह फैसला उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून के कुलपति एवं प्राचार्य के परामर्श पर लिया गया है।

 

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इसमें कहा गया है कि दस से छोटे बच्चे और 60 साल अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को भी होम क्वारंटीन की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते वे किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित न हों।

उक्त रोगियों और अभिभावकों के पास निजी वाहन की सुविधा भी होना अनिवार्य है ताकि मरीज की हालत बिगड़ने की स्थिति में उसे पास के कोविड हॉस्पिटल में ले जाया जा सके।

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