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कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केदारनाथ धाम में 800, बदरीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी तथा सभी पर्यटकों को कोविड नियमों का पालन करना होगा।
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कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केदारनाथ धाम में 800, बदरीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी तथा सभी पर्यटकों को कोविड नियमों का पालन करना होगा।
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