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लॉकडाउन 3: रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा..सब जानिये यहां

केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही रोकने के लिए धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा सकता है।

देश भर में लॉकडाउन की मियाद दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन 3 को शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। देश भर के जिलों को केंद्र सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। इन जोन में लॉकडाउन के दौरान अलग-अलग तरह की रियायतें मिलेंगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों के संचालन पर भी रोक रहेगी। रेस्टोरेंटों, होटल, पूजा स्थल और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक अभी जारी रहेगी।

केंद्रीय गृहमंत्रालय के आदेश के मुताबिक, शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही रोकने के लिए धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा सकता है। सभी जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल के अधिक आयु के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकानें भी बंद रहेंगी।

तीन मई के बाद किस तरह होगी पाबंदी यहां समझिये…

रेड जोन –

प्रतिबंध : रेड जोन वाले जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित होंगी। रेड जोन में नाई की दुकानें अभी बंद रहेंगी।

छूट : ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम जारी रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है।

आरेंज जोन –

इस जोन में रेड जोन की सभी छूट जारी रहेंगी। इसके अलावा टैक्सी और कैब को भी संचालन की अनुमति होगी लेकिन, इसमें ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इसके अलावा छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों और व्हीकल को जिले के बाहर आने-जाने की अनुमति होगी। चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। वहीं, बाइक पर पीछे एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी।

ग्रीन जोन –

ग्रीन जोन घोषित जिलों में पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं और एक्टिविटी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में 50 फीसदी लोगों के साथ बसें चल सकती हैं और डिपो में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों में ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन एक-दूसरे से दो गज की दूरी रखनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।

अब जानिये उत्तराखंड की स्थिति

हरिद्वार: रेड जोन
देहरादून, नैनीतालः ऑरेंज जोन
अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वालः ग्रीन जोन

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Hill Mail

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