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लॉकडाउन में काम छूटा, गांव में नाम पर खेत है तो सरकार देगी 6000, 30 जून तक करा लें रजिस्ट्रेशन

अगर किसी प्रवासी मजदूर का नाम खेती के कागजात में है, तो इसके आधार पर उसे अलग से योजना का लाभ मिल सकता है। फिर चाहे वह संयुक्त परिवार का हिस्सा हो या न हो। अगर वह सभी शर्तों को पूरा करता है, तो वह खुद पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत केंद्र सरकार सीमांत किसानों को खेती के लिए सालाना 6,000 रुपये देती है। यह राशि 2,000 की तीन किस्तों में साल में तीन बार दी जाती है। इस योजना के तहत अगली किस्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ के पात्र जिन किसानों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे 30 जून से पहले जरूर करा लें। अगर 30 जून तक पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इस साल की दोनों किस्त यानी 4000 रुपये खाते में आ जाएंगे। उत्तराखंड के 779154 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं

लॉकडाउन में लौटे प्रवासी भी कर सकते हैं आवेदन

देश में कोविड19 महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौटने वाले श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक, देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा अब प्रवासी मजदूर भी उठा सकेंगे। बशर्ते वे खेती करना चाहते हों और योजना की शर्तें पूरी करते हों। यानी अगर किसी प्रवासी मजदूर का नाम खेती के कागजात में है, तो इसके आधार पर उसे अलग से योजना का लाभ मिल सकता है। फिर चाहे वह संयुक्त परिवार का हिस्सा हो या न हो। अगर वह सभी शर्तों को पूरा करता है, तो वह खुद पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 3 शर्तें

1. प्रवासी मजदूर के नाम खेत होना चाहिए।

2. रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रवासी मजदूर का नाम हो और वह बालिग हो।

3. बैंक खाता और आधार नंबर होना जरूरी है।

कैसे करें आवेदन, यहां समझें पूरी प्रक्रिया

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए लॉन्च की गई आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। उसके बाद ‘Farmers Corner’ टैब पर क्लिक कर दिए गए विकल्पों में से ‘New Farmers Registration’ का विकल्प चुनें। इसके बाद नया पेज खुलेगा, उसमें अपना आधार नंबर दर्ज करें और सामने लिखा कैप्चा कोड दर्ज करे। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहां अपने राज्य, जिले, ब्लॉक, गांव, नाम, कैटिगरी, जेंडर, खेती का रकबा, बैंक का नाम, आधार कार्ड, बैंक खाता और आईएफएसी नंबर, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और पिता का नाम आदि सभी डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सही पाया जाएगा तो फिर आपको मैसेज के जरिये इसकी पुष्टि की जाएगी।

यहां से मिलेगी मदद

पीएम किसान हेल्पलाइन – 155261

पीएम किसान योजना टोल फ्री नंबर – 1800115526

पीएम किसान योजना लैंड लाइन नंबर: 011-23381092, 23382401

इसके अलावा मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।

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Hill Mail

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