स्कूलों को खोलने को लेकर राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर एंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह की जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक-5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक-5 में 15 अक्टूबर से आधी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइटों के संचालन की भी इजाजत होगी। स्कूलों को खोलने को लेकर राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर एंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह की जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।
अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस की अहम बातें –
15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी भी जरूरी होगी।
ऑनलाइन एजुकेशन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं और उनके कुछ छात्र शारीरिक रूप से स्कूल में उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।
छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति अभिभावकों की लिखित सहमति से ही लागू होगी। इनके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे।
उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय कॉलेज/उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह से निर्णय ले सकते हैं। यहां भी ऑनलाइन क्लास और डिस्टेंस लर्निंग को जारी भी रखा जाएगा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
उच्च शिक्षा संस्थानों के पीएचडी के स्टूडेंट्स और साइंस-टेक्नॉलॉजी वाले पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए लेब शुरू करने और प्रायोगिक कक्षाएं शुरु करने की भी 15 अक्टूबर 2020 से अनुमति दी जाएगी।
इन सभी संस्थानों को फिर से खोलने के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के निर्णय अनिवार्य तौर पर मानने होंगे।
सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी।
केंद्र सरकार ने 50 फीसदी लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन (प्रदर्शनियों) की इजाजत होगी, इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूलों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सभाओं के लिए पहले ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों की इजाजत दे दी गई है। अब राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह इजाजत दी गई है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों को शर्तों के साथ इजाजत दे सकते हैं।
जिन कमर्शियल फ्लाइट्स को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर इंटरनेशनल फ्लाइटों पर रोक जारी रहेगी।
बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।
अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है।
कंटेनमेंट जोन में नियमों में सख्ती रहेगी। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा। जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा।
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