न सामूहिक भजन होगा, न भंडारा…. हरिद्वार महाकुंभ के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

न सामूहिक भजन होगा, न भंडारा…. हरिद्वार महाकुंभ के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार महाकुंभ के लिए होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, आश्रम और धर्मशाला में रुकने को लेकर एसओपी जारी की है। हरिद्वार आने से पहले 72 घंटे पहले तक की RTPCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी होगा।

उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ-2021 के लिए SOP जारी की है। इसके तहत आश्रम और धर्मशाला में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को महाकुंभ मेला 2021 के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आश्रम और धर्मशाला में पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को ही रुकने की अनुमति होगी।

आपदा प्रबंधन एवं पुर्नवास विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक हरिद्वार आने से पहले 72 घंटे पहले तक की RTPCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा।

– निगेटिव रिपोर्ट के बिना आश्रम और धर्मशाला किसी भी यात्री की बुकिंग नहीं करेंगे और न ही ऐसे यात्रियों को ठहराएंगे। यात्रियों को आश्रम और धर्मशाला में प्रवेश के लिए एंट्री पास और हथेली के ऊपरी हिस्से में अमिट स्याही का चेक्ड मार्क भी दिखाना होगा।

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– सभी आश्रम और धर्मशाला में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और यदि स्क्रीनिंग के दौरान कोविड-19 के लक्षण मिलने करने पर संबंधित यात्री को तुरंत आईसोलेट किया जाएगा।

– कुंभ मेले के दौरान आने वाले यात्रियों को मॉस्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
– अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को आश्रम और धर्मशाला में प्रवेश के समय अपने मूल स्थान से निर्धारित फार्म पर कोरोना फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

– 65 साल से अधिक आयु के तीर्थयात्री, गर्भवती महिलाएं तथा 10 साल से कम आयु के बच्चे को आश्रम और धर्मशाला प्रबंधन द्वारा परिसर से बाहर जाने, पवित्र स्नान करने तथा पर्यटन स्थलों पर जाने से रोकने के लिए कहा जाएगा।

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– इसके साथ ही कुंभ मेले के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में संगठित रूप से भजन, गायन एवं भंडारे के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

होटल-गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के लिए नियम तय

मास्क पहनने पर ही होटल के अंदर अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के लिए नियम तय कर दिए हैं। सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट में पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को ही रुकने की अनुमति होगी। इसके साथ ही होटल में मास्क पहनने पर ही प्रवेश मिल सकेगा। इसके साथ ही होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हर व्यक्ति को हरिद्वार आने की तिथि से 72 घंटे पहले तक की RTPCR निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा।

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