कोरोना की दूसरी लहर अब पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही है। राज्यों में बाजार और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं। हालांकि लोगों की लापरवाही देख सरकार पूरी तरह से रियायत देने से बच रही है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने रियायतों तो कुछ और बढ़ा दी लेकिन कोविड कर्फ्यू को चार अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। आगे पढ़िए क्या मिलेगी छूट, क्या पाबंदी।
- सरकार ने प्रदेश में सरकारी और गैरसरकारी कार्यालयों को शत प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया है।
- सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के बाद प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षिक समारोह का आयोजन हो सकेगा।
- प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति दे दी गई है। स्पॉ और सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इससे पहले जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिल चुकी है।
- सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है।
- प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है।
- हालांकि प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ से बजे से नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
- प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय अब बुधवार को शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। अभी तक सरकारी कार्यालयों में समूह ग व घ की 50 प्रतिशत उपस्थिति थी लेकिन कोविड का प्रभाव कम होने की वजह से अब सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है।
मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने सोमवार देर शाम मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को कुछ और रियायतों के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ाया है। सरकारी कार्यालय शत प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। कुछ रियायतें दी गई हैं लेकिन रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।



Leave a comment