केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पहली अगस्त से रात का कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान भी खोले जा सकेंगे। हालांकि स्कूल-कॉलेज को अभी 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया। मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल भी अभी नहीं खुलेंगे।
कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी, जिनमें भीड़ जुटती है।
स्वतंत्रतता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स के साथ मनाने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से कंटेनमेंट जोन पर कोई भी फैसला जिला प्रशासन करेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह ही घर में रहने की सलाह दी गई है। इन श्रेणी के लोगों को बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।


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