चुनावों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए इस बार मिलेगा दोगुना किराया

चुनावों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए इस बार मिलेगा दोगुना किराया

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन टीमों को पोलिंग बूथ तक लेने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जायेगा, इस बार उनका किराया दोगुना किया गया है। छोटे वाहनों के लिए 1430 रूपये और बड़े वाहनों के लिए 2840 रूपये किराया तय किया गया है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि अभी तक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ई.एस.एम.एस) के अन्तर्गत राज्य में अभी तक 3 करोड़ 60 लाख मूल्य की जब्ती हुई है। सबसे अधिक जब्ती 81 लाख मूल्य की हरिद्वार में, 71 लाख मूल्य की उधमसिंह नगर में और 67 लाख मूल्य की देहरादून में जब्ती हुई है।

एनडीपीए एक्ट के मामलों में 1 करोड़ एक लाख मूल्य की जब्ती, एक्साइज की 1 करोड़ 3 लाख मूल्य की जब्ती और 48 लाख रूपये कैस की जब्ती हुई है। पुलिस ने 3.25 करोड़ मूल्य की जब्ती, आबकारी विभाग ने 27 लाख की जब्ती आचार संहिता लगने के बाद की है। ई.एस.एम.एस पर सभी एक्टिविटी को दर्ज किया जाता है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन टीमों को पोलिंग बूथ तक लेने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जायेगा, इस बार उनका किराया बढ़ाया गया है। पहले छोटे वाहनों के लिए 750 रूपये, बड़े वाहनों के लिए 1800 रूपये उनके किराये का शुल्क तय किया गया था, इस बार इसको बढ़ाते हुए छोटे वाहनों के लिए 1430 रूपये बड़े वाहनों के लिए 2840 रूपये और 30 सीटर से बड़े वाहनों के लिए 3800 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया शुल्क तय किया गया है। ईंधन का शुल्क अलग से वहन किया जायेगा। वाहन चालकों के लिए पहली बार 150 रूपये प्रतिदिन उनके खानपान के लिए और 200 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय उपलब्ध कराया जायेगा।

पोलिंग पार्टियों के साथ जाने वाले वाहनों के चालकों को रहने और खाने की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जायेगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जानकारी मिली है कि निर्वाचन के समय शादियों की तिथियां भी आ रही है, इसको देखते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिये गये हैं कि इस तरह से वाहनों का प्रबंध करें कि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए प्रर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध रहें।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन  2024 के लिए जांच के बाद जो नामांकन वैध पाये गये हैं, उनमें टिहरी लोक सभा सीट में 11, गढ़वाल लोकसभा सीट में 13, अल्मोड़ा लोकसभा सीट में 08, नैनीताल लोकसभा सीट में 10 और हरिद्वार लोकसभा सीट में 14 नामांकन शामिल हैं। हरिद्वार लोक सभा क्षेत्र में तकनीकि कारणों से 07 नामांकन पत्र खारिज किये गये हैं। वैध पाए गये नामांकन में यदि कोई प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं, तो 30 मार्च 2024 तक 03 बजे तक नाम वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर्विस वोटर के लिए राज्य में जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उनके निर्वाचक नामावलियां तैयार हो गई हैं, इसके आधार पर 93187 सर्विस वोटर दर्ज हुए हैं, जिनमें 90 हजार 554 पुरुष एवं 2633 महिला सर्विस वोटर दर्ज किये गये हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स भी अपना पोस्टल बैलट के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसका प्रारूप फॉर्म 12c होगा। यदि वे फिजिकली वोट के लिए अनुरोध करते हैं, तो उनके लिए फॉर्म  M होगा। यह जानकारी माइग्रेंट वोटर्स को उनके चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। ये व्यक्ति अपने आवेदन पत्र जहां पर वे अभी निवास कर रहे हैं, वहां पर यह कार्यवाही करनी है। इन परिवारों एवं व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म 12c और फॉर्म  M जमा करना चाहते हैं, संबंधित ई.आर.ओ. कार्यालय में जाकर तीन डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट फॉर्म  M या फॉर्म 12c में से कोई एक। दूसरा जहां पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वहां का रेजीडेंस प्रूफ और तीसरा रिलीफ कमिश्नर से प्राप्त माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। इन अभिलेखों को जमा करने के उपरान्त राज्य के ई.आर.ओ इन आवेदन पत्रों को ऑनलाईन मोड से संबंधित ई.आर.ओ को भेजेंगे, जो जम्मू और कश्मीर राज्य में होंगे। यह सुविधा केवल तीन लोकसभा क्षेत्रों  श्रीनगर, अनन्तनाग और बारामुला के लिए उपलब्ध होंगे।

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