देश के अन्य राज्यों से आने वाले सभी पर्यटकों को कोविड-19 नेगेटिव संबंधी रिपोर्ट स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड करनी होगी साथ ही उन्हें राज्य में भ्रमण करते समय अनिवार्य रूप से इस रिपोर्ट को अपने साथ रखना होगा।
कोरोना काल में उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए खुशी की खबर है। अब अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को प्रदेश में बिना क्वारंटीन हुए कहीं भी आने जाने की इजाजत होगी। इसके लिए उनके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा। वहीं चार धाम यात्रा फिलहाल उत्तराखंड के निवासियों के लिए ही उपलब्ध होगी।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि देवभूमि में अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों का स्वागत है। उम्मीद है कि प्रत्येक पर्यटक कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर राज्य में प्रवेश करेंगे और उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटक स्थलों का आनंद लेंगे। इससे राज्य में किसी प्रकार के संक्रमण के खतरे को रोका जा सकेगा और राज्य के पर्यटन व्यवसाय को नई गति मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा।
उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि देश के अन्य राज्यों से आने वाले सभी पर्यटकों को कोविड-19 नेगेटिव संबंधी रिपोर्ट स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड करनी होगी साथ ही उन्हें राज्य में भ्रमण करते समय अनिवार्य रूप से इस रिपोर्ट को अपने साथ रखना होगा। जिन पर्यटकों द्वारा कोविड-19 टेस्ट नहीं कराया गया है वो न्यूनतम सात दिन की होटल बुकिंग करवाने की दशा में राज्य में प्रवेश कर सकेंगे और 7 दिन पश्चात वह राज्य में किसी भी स्थान पर भ्रमण कर सकेंगे। पहले सात दिनों तक वे होटल परिसर में रह सकेंगे।
होटलों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि 7 दिन से कम की बुकिंग करने वाले अतिथियों ने आईसीएमआर अधिकृत प्रयोगशाला से आरटी-पीसीआर टेस्ट पिछले 72 घंटो में करवाया है और उनका कोविड-19 परीक्षण नेगेटिव पाया गया हो। अंतरजनपदीय पर्यटकों को राज्य में कहीं भी आने-जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए उनके द्वारा अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाना होगा।
नए दिशानिर्देशों के बारे में विवरण देते हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए उत्तराखंड और अन्य राज्यों से आए हुए मेहमानों को क्वारंटीन नहीं होना होगा हालांकि उनके साथ यह शर्त होगी कि विवाह के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। इन सभी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हस्ताक्षरित कर जमा करना होगा। शादी समारोह आयोजित करने वाले होटल अथवा बैंक्वेट हॉल स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सूचित करेंगे तथा थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्हें अपने कर्मचारियों तथा आगंतुकों का डाटाबेस अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा।
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