उपभोक्ताओं के व्यापक हित में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने प्रदेश में 30 जून तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन बिल भुगतान नहीं किए जाने की दशा में काटे नहीं जाने के निर्देश दिए हैं।
किसानों, उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मांग और लॉकडाउन की कठिनाइयों को देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। उपभोक्ताओं के व्यापक हित में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने प्रदेश में 30 जून तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन बिल भुगतान नहीं किए जाने की दशा में काटे नहीं जाने के निर्देश दिए हैं।
30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को लेट फीस में छूट दी जा रही है। इससे 20 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें आने वाले 3 करोड़ 64 लाख रूपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
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औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ
औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्सड/ डिमांड चार्ज की वसूली स्थगित की जा रही है। इसमें विलंब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी। इससे 2 लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस पर आने वाले लगभग 8 करोड़ रुपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
ऑनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट
सभी श्रेणियों के जो उपभोक्ता डेडलाइन तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करते हैं, उन्हें वर्तमान बिल की राशि में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिसमें एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख तथा एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट प्रदान की जाएगी। इस पर आने वाले प्रतिमाह लगभग दो करोड़ के व्यय का वहन यूपीसीएल द्वारा किया जाएगा। इससे 25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
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