उत्तराखंड में बढ़ रहे लॉकडाउन में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा एक नजर

उत्तराखंड में बढ़ रहे लॉकडाउन में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा एक नजर

कोरोना वायरस को देश में फैलने से रोकने के लिए चल रहे 21 दिनों के लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। इससे पहले ओडिशा, पंजाब के बाद उत्तराखंड ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले ही उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को 31 मई तक जारी रखा जाएगा और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार की प्रस्तावित योजना के अनुसार क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा, आइए जानते हैं।

सभी ऑफिस, दुकानें बंद रहेंगी लेकिन…

सरकार के तय नियम के अनुसार मौजूदा लॉकडाउन प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक जारी रखने की योजना है। इस दौरान सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान या दुकान खुले रहेंगे। इसके अलावा ए श्रेणी के जिलों में रहने वाले लोगों को कुछ छूट दी जाएगी। ए श्रेणी में वे जिले आएंगे, जहां कोविड 19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

हॉटस्पॉट में नियम सख्त, जरूरी सामान गेट पर मिलेंगे

एक भी केस जिन जिलों में मिले हैं उन्हें बी श्रेणी में रखा जाएगा। जिलों के भीतर बने हॉटस्पॉट्स में सख्त नियम लागू होंगे, जैसे लोगों की आवाजाही पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी, जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे इलाकों में लोगों के दरवाजे तक जरूरी सामान पहुंच सके।

उत्तराखंड में लॉकडाउन 30 अप्रैल, सोशल डिस्टेंसिंग 31 मई तक बढ़ेगी, राज्य सरकार का प्रस्ताव तैयार

गाड़ी, ट्रेन, प्लेन सब बंद रहेंगे

30 अप्रैल तक पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी यानि 5 लोगों से ज्यादा एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। भारत-नेपाल और अंतरराज्यीय आवाजाही किसी भी माध्यम से- रेल, हवाई या रोड की इजाजत नहीं होगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सामानों को ले जा रही गाड़ियों को 24×7 इजाजत होगी।

बी श्रेणी के जिलों में कार्गो को छोड़कर जिले के भीतर या एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की इजाजत नहीं होगी। ए श्रेणी के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति पर ही जिले के भीतर मूवमेंट हो सकेगी।

होटल, लॉज और ये सब बंद

होटल, लॉज, होम स्टे, धर्मशाला, हॉस्टल, मॉल्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्तरा, बार, धार्मिक संस्थान आदि पूरे राज्य में बंद रहेंगे। कोविड 19 हॉटस्पॉट को छोड़कर पूरे राज्य में खेती, मधुमक्खी, पशुपालन, डेयरी एवं अन्य काम चलते रहेंगे।

बिना किसी यात्री के अपने से ड्राइव किए जा रहे निजी वाहन ए श्रेणी के जिलों में सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक चल सकेंगे। ए और बी श्रेणी के जिलों में आवश्यक सामानों को छोड़कर दूसरी गाड़ियों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी।

श्रेणी ए समेत किसी भी जिले में कोविड पॉजिटिव केस पता चलने नियम सख्त होंगे। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्ति के बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी। इन नियमों को तोड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्लीनिक, अस्पताल खुले रहेंगे

सभी प्राइवेट मेडिकल क्लीनिक, नर्सरी होम, अस्पताल पूरे राज्य में खुले रहेंगे। हालांकि हाथ धोने, सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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