हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने किया ऐलान, अगले आदेश तक चार धाम यात्रा स्थगित

हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने किया ऐलान, अगले आदेश तक चार धाम यात्रा स्थगित

उत्तराखंड हाई कोर्ट की तीखी आलोचना के बाद राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर पिछला आदेश रद्द करते हुए यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। आगे पढ़िए पूरी खबर…

उत्तराखंड सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही चार धाम यात्रा को लेकर अपने आदेश में संशोधन किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर तीरथ सरकार ने 1 जुलाई से प्रस्तावित चारधाम यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया है। एक दिन पहले ही सरकार ने यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी।

सोमवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के साथ राज्य सरकार को अधूरी जानकारी देने पर फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह भक्तों के लिए चारधाम के लाइव दर्शन का इंतजाम करे।

कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख को वह लाइव दर्शन के इंतजाम पर रिपोर्ट पेश करे।

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इससे पहले उतराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को जिला स्तर पर अनुमति दी थी। हालांकि आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को जरूरी किया था। गाइडलाइन के तहत पहला चरण 1 जुलाई से और दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होना था।

सरकार ने चमोली जिले के लोगों के लिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन, रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए केदारनाथ धाम के दर्शन और उत्तरकाशी जिले के लोगों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने का नियम बनाया था। फिलहाल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में ​केवल पुजारियों को पूजा संबंधी गतिविधियां करने की अनुमति है।

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