देहरादून में खुले हैं मंदिर-मस्जिद, मॉल और रेस्टोरेंट भी ओपेन, शर्तें जान लीजिए

देहरादून में खुले हैं मंदिर-मस्जिद, मॉल और रेस्टोरेंट भी ओपेन, शर्तें जान लीजिए

कोरोना वायरस का प्रकोप अभी थमा नहीं है। केस रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य की सरकारें लोगों की जान बचाने के साथ-साथ धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने लगी हैं। उत्तराखंड में अनलॉक-2 में आज से कुछ चीजें खुल रही है। देहरादून में मंदिर-मस्जिद खुल गए हैं।

1 जुलाई आते ही देश में अनलॉक-2 शुरू हो गया। अब नए नियम लागू होंगे। कुछ ढील दी गई है तो कंटेनमेंट जोन यानी जहां कोरोना के मामले ज्यादा आए हैं, वहां सख्ती बरकरार है। उत्तराखंड में अनलॉक-2 के तहत नियम सामने आ रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं अन्य धार्मिक स्थल खुल गए हैं। 3 महीने की बंदी के बाद आज से मॉल और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। हालांकि नजारा पहले जैसा नहीं है।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र, गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद के सभी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट 90 दिन बाद आज से खुल गए। धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगे। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने होटल नहीं खोलने का निर्णय लिया है।

पढ़ें- 39 साल देश की सेवा कर सेना से रिटायर हुआ उत्तराखंड का यह सपूत

इसके अलावा बार की सुविधा वाले रेस्टोरेंट में बार बंद रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो गज की दूरी के नियम का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कुछ लोगों की लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। उत्तराखंड में भी कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल बंद रहेंगे।

घंटी बजाने पर रहेगा प्रतिबंध

जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी। मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश कराया जाएगा, जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं। इसके अलावा मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी।

रेस्टोरेंट, मॉल के नियम जानिए

रेस्टोरेंट, मॉल को लगातार सैनिटाइज करना होगा। शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी जरूरी होगी। मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। मास्क अनिवार्य होगा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने होंगे। होम डिलिवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति दी जाएगी। दरवाजे के हैंडल, बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा।

डीएम डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि जो लोग लापरवाही बरतते दिखेंगे या नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उधर, डीएवी व डीबीएस कॉलेज प्रशासन ने 31 जुलाई तक कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अनलॉक 1.0 के दिशानिर्देशों के तहत सभी स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद थे। अनलॉक 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने सभी स्कूल व कॉलेजों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है।

1 comment
Hill Mail
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

1 Comment

विज्ञापन

[fvplayer id=”10″]

Latest Posts

Follow Us

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this