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उत्तराखंड की सभी अदालतों में मास्क जरूरी, ये है गाइडलाइन

चीन के साथ दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख केंद्र और उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई हैं. सरकार ने सभी नागरिकों से कोरोना सुरक्षा के उपायों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में भी सरकार की ओर से कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गयी है. हाईकोर्ट नैनीताल समेत प्रदेश की सभी अदालतों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है. साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. गाइडलाइन के अनुसार अब कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का पालन भी किया जायेगा. साथ ही कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा.

उत्तराखंड में ये है गाइडलाइन:उत्तराखंड में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है.स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा अभी फिलहाल जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से लोगों से बचने की बात कही गई है. इसके अलावा जो बड़े आयोजन होते हैं, खासकर न्यू ईयर पर होने वाले आयोजनों में सतर्कता बरतने की भी बात कही गई है. कुल मिलाकर फिलहाल किसी भी बिंदुओं पर अनिवार्यता जारी नहीं की गई है. ऐसे में लोगों को चाहिए की सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों को फैलाने से बचें, जिससे उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो.

सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें:दरअसल सोशल मीडिया पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को लेकर तमाम अफवाहें फैलती नजर आ रही हैं. इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य करने की बात कही जा रही है. जबकि, उत्तराखंड राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई भी गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की गई है.

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Hill Mail

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